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पूर्व एसएसपी ने कोर्ट में किया सरेंडर

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आय से ज्यादा संपत्ति मामले में नामजद पूर्व एसएसपी ने किया सरेंडर
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अदालत ने न्यायिक हिरासत में जेल भेजा, आज दोबारा अदालत में किया जाएगा पेश
अमर उजाला ब्यूरो
पटियाला।
आय से अधिक संपत्ति बनाने के मामले में विजिलेंस ब्यूरो ने बीते साल नामजद किए पूर्व एसएसपी सुरजीत सिंह ग्रेवाल ने मंगलवार शाम को एडिशनल सेशन जज राजीव कालड़ा की अदालत में अपने वकील कुंदन सिंह नागरा की हाजिरी में सरेंडर किया। अदालत ने पूर्व एसएसपी को बुधवार तक ज्यूडीशियल रिमांड पर भेज दिया। साथ ही अदालत ने बुधवार को पूर्व एसएसपी को चीफ ज्यूडीशियल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश करने के आदेश दिए, जो विजिलेंस की संबंधित अदालत है।
पूर्व एसएसपी ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत न मिलने पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेवाल को विजिलेंस की जांच में शामिल होने के आदेश दिए थे। वहीं इस बीच 13 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेवाल की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेवाल को आदेश दिए थे कि वह संबंधित ज्यूडीशियल कोर्ट में सरेंडर करे और जमानत के लिए अप्लाई करे। सुरजीत सिंह ग्रेवाल निवासी किला रायपुर (लुधियाना) के खिलाफ विजिलेंस ब्यूरो ने 21 दिसंबर 2017 को केस दर्ज किया था। ग्रेवाल मोगा और फाजिल्का में एसएसपी रहे हैं। यह केस ग्रेवाल के खिलाफ यूएस के रहने वाले सरबजीत सिंह की शिकायत पर हुआ था। इस शिकायत जरिये ग्रेवाल पर आरोप लगाए लगे थे कि 2009 से 2014 तक अपनी सर्विस के दौरान पूर्व एसएसपी भ्रष्टाचार में संलिप्त रहे हैं।
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विजिलेंस ब्यूरो के अधिकारियों के मुताबिक ग्रेवाल बीते माह 21 मार्च को अदालत के आदेश पर जांच में शामिल हुए, लेकिन सवालों के जवाब सही ढंग से नहीं दिए। पूर्व एसएसपी ने जमीन की खरीद फरोख्त में निवेश के संबंध में पूछे सवालों के सीधे जवाब नहीं दिए। न ही अपने नजदीकी रिश्तेदारों के नाम पर खरीदी प्रापर्टियों के संबंध में पूछे सवालों के जवाब दिए। इसलिए ग्रेवाल की गिरफ्तारी जांच के लिए जरूरी थी।
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