तीन साल की बच्ची से दुष्कर्म के मामले में पटियाला में एडिशनल सेशन जज मनजोत कौर की स्पेशल अदालत ने दोषी को 20 साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर साढ़े पांच लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
जुर्माना न भरने की सूरत में दोषी को दो साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। साथ ही कोर्ट ने जुर्माना राशि से पीड़ित बच्ची को पांच लाख रुपये मुआवजे के तौर पर दिए जाने के भी आदेश दिए हैं। 50 हजार रुपये सरकारी खजाने में लिटिगेशन फीस के तौर पर जमा कराए जाएंगे।
केस फाइल के मुताबिक दोषी सुरिंदर कुमार उर्फ फौजी के खिलाफ साल भर पहले तीन साल की बच्ची की मां ने शिकायत दर्ज कराई थी। उसने बताया था कि उसका पति मजदूरी करता है।
वह घरों में साफ-सफाई का काम करते हैं। बयान दिया गया कि सुबह जब वह दोनों पति-पत्नी काम पर चले जाते हैं तो उनकी तीन साल की बच्ची और लड़का घर में अकेले रहते थे। वारदात वाले दिन जब वह दोपहर को काम करके वापस घर आई तो पाया कि उसकी बच्ची काफी सुस्त थी। उसे देखने के बाद वह जोर-जोर से रोने लगी। जब उसने रोने का कारण पूछा तो उनके लड़के व बाकी बच्चों ने पूरी बात बताई।