विदेशी दौरों पर जाने वाले हरियाणा के सरकारी कर्मचारियों तथा राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण वाले किसी निगम या अन्य निकाय के कर्मचारियों के आवेदन 1 अक्तूबर से केवल ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे।
हरियाणा के मुख्य सचिव कार्यालय ने इस संबंध में जारी एक अधिसूचना जारी की है। जिसके मुताबिक आवेदन के साथ मेजबान संगठन या देश से प्राप्त निमंत्रण-पत्र, संबंधित मंत्रालय या सरकारी विभाग से प्राप्त प्रशासनिक स्वीकृति तथा हस्ताक्षरित आवेदन फार्म की प्रति भी स्कैन करके प्रेषित करनी होंगी।
विदेशी दौरों पर जाने वाले विधायक, राजनैतिक पार्टी के पदधारक, जज, सरकारी कर्मचारी तथा राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण वाले किसी निगम या अन्य निकाय के कर्मचारी या अधिकारी केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति के बिना विदेशी आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे।