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Kapurthala: दो किलो हेरोइन के साथ पकड़ी गई नाइजीरियन महिला को दस साल की कैद, अन्य तीन आरोपी बरी

Thu, 03 Nov 2022 01:58 PM IST
निवेदिता वर्मा संवाद न्यूज एजेंसी, कपूरथला

सार

वर्ष 2019 में दिल्ली से कपूरथला में 2 किलो हेरोइन सप्लाई करने आई एक नाइजीरियन महिला रेहमा को 2 किलो हेरोइन सहित काबू किया था। जबकि उससे हेरोइन की खेप रिसीव करने वाले आरोपी नरिंदर सिंह उर्फ नंदू पुलिस को देखकर मौके से फरार हो गया था।
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court - फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
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कपूरथला पुलिस की ओर से वर्ष 2019 में काबू की गई नाइजीरियन महिला नशा तस्कर को एडिशनल सेशन जज राकेश कुमार की अदालत ने 10 वर्ष की सजा सुनाई है। जबकि उक्त मामले में अन्य 3 आरोपियों को अदालत ने बरी कर दिया है। इसकी पुष्टि डिप्टी डीए आरती मेहता ने की है।   
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उन्होंने बताया कि मामले में नामजद सभी चारों आरोपियों के वकीलों की दलीलें तथा सरकारी वकील की ओर से पेश किए गए सुबूतों के आधार पर दो किलो हेरोइन की खेप समेत गिरफ्तार नाइजीरियन महिला रेहमा को 10 वर्ष की सजा सुनाई गई है।   

वर्ष 2019 में दिल्ली से कपूरथला में 2 किलो हेरोइन सप्लाई करने आई एक नाइजीरियन महिला रेहमा को 2 किलो हेरोइन सहित काबू किया था। जबकि उससे हेरोइन की खेप रिसीव करने वाले आरोपी नरिंदर सिंह उर्फ नंदू पुलिस को देखकर मौके से फरार हो गया था। उसे बाद में पुलिस ने काबू कर लिया था। दोनों आरोपियों के खिलाफ थाना कोतवाली में एफआईआर नंबर 188 दर्ज की थी। 
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आरोपी नशा तस्कर रेहमा से रिमांड के दौरान पूछताछ में खुलासा किया था कि वह दिल्ली से अपने नाइजीरियन मित्र जॉनी तथा एक दंपति दीपक तथा प्रीति से हेरोइन लाकर पंजाब के विभिन्न क्षेत्रों में सप्लाई करती है। जिनको बाद पुलिस ने सभी को मामले में नामजद कर हिरासत में ले लिया था। मामले में नामजद दिल्ली निवासी दम्पति दीपक तथा उसकी पत्नी प्रीति के वकील अजय कुमार ने बताया कि एडिशनल सेशन जज राकेश कुमार ने आरोपी नाइजीरियन महिला रेहमा को 10 वर्ष की कैद की सजा सुनाई है। जबकि अन्य तीनों आरोपियों नरिंदर सिंह, दीपक और प्रीति को बरी कर दिया गया है।
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