मोहाली। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने सुनील कुमार को तीन साल कैद की सजा सुनाई है। उसे 300 नशीली गोलियों के साथ गिरफ्तार किया गया था और उस पर तीन हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। दोषी रूपनगर जिले के गांव शामपुरा का निवासी है।
सदर कुराली पुलिस ने सुनील कुमार को नशीली गोलियों के साथ पकड़ा था। पुलिस टीम टी-पॉइंट सिंहपुरा नया बाईपास पर संदिग्ध व्यक्तियों की जांच कर रही थी। शाम करीब साढ़े चार बजे पुलिस ने गांव कालेवाल की तरफ से आ रहे एक व्यक्ति को रोका। उसके हाथ में एक प्लास्टिक का लिफाफा था। पूछताछ में उसने अपनी पहचान सुनील कुमार के रूप में बताई। शक होने पर पुलिस ने लिफाफे की तलाशी ली। इसमें नशीली गोलियों के 30 पत्ते मिले, जिनमें कुल 300 गोलियां थीं। सुनील कुमार इन नशीली गोलियों को रखने का कोई लाइसेंस या परमिट पेश नहीं कर सका। इसके बाद पुलिस ने उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया था। मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने उसे दोषी ठहराया। अदालत ने उसे तीन साल की कैद और तीन हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।