मोहाली। अगर आपके पास कोरोना जांच रिपोर्ट या टीकाकरण सर्टिफिकेट नहीं है, तो आप हवाई यात्रा नहीं कर सकेंगे। पंजाब सरकार के निर्देशों के बाद डीसी गिरीश दियालन ने सोमवार को यह आदेश जारी किया है। इसका पालन करवाने की जिम्मेदारी एयरलाइंस कंपनियों की होगी। उल्लंघन पर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप और आने वाले दिनों में संक्रमण के बढ़ने वाले मामलों के अंदेशे को देखते हुए हवाई यात्रा के नियम कड़े कर दिए गए हैं। अब वही लोग हवाई यात्रा कर पाएंगे, जिनके पास उड़ान भरने से 72 घंटे पहले की कोरोना निगेटिव रिपोर्ट होगी या फिर दो सप्ताह पुराना टीकाकरण सर्टिफिकेट होगा। पहली खुराक के टीकाकरण सर्टिफिकेट को भी मान्य किया गया है। इतना ही नहीं पंजाब आने वाले यात्री अपने स्मार्ट फोन में कोवा एप डाउनलोड करने के बाद ही एयरपोर्ट से बाहर आ पाएंगे। इन लोगों को अपने स्मार्ट फोन का ब्लूटूथ और जीपीएस हर समय चालू रखना होगा।
किसी भी उड़ान से पहले सभी यात्रियों तक इस जानकारी को पहुंचाने की जिम्मेदारी एयरलाइंस की होगी। सीएचआईएएल के सीईओ इसकी मॉनिटरिंग करेंगे। अगर इन आदेशों का उल्लंघन होता है तो सीईओ इसकी जानकारी प्रशासन को देंगे।