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Mohali News: लॉरेंस बिश्नोई जेल इंटरव्यू मामले में पॉलीग्राफ टेस्ट होगा या नहीं, आज पता चलेगा

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मोहाली। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के जेल में हुए इंटरव्यू के मामले में जिन पुलिस मुलाजिमों ने पॉलीग्राफ टेस्ट करवाने के लिए सहमति जताई थी, उन्होंने मोहाली की जिला अतिरिक्त एवं सेशन अदालत में याचिका दायर कर अपनी सहमति वापस ले ली है। अदालत ने पॉलीग्राफ टेस्ट के आदेश पर अगली सुनवाई तक रोक लगा रखी थी और अगली सुनवाई सोमवार को होनी थी, लेकिन सोमवार को भी मामले में सुनवाई नहीं हो पाई। अदालत ने एक दिन के लिए दोबारा फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब मामले की सुनवाई 29 अप्रैल मंगलवार को होगी। इस मामले में अदालत ने पुलिस को नोटिस जारी करके जवाब मांग रखा है और संबंधित एसएचओ को कोर्ट में पेश होने के सख्त निर्देश दिए हैं। वहीं, निचली अदालत के रिकॉर्ड को भी निर्धारित तारीख पर पेश करने के लिए कहा गया था।
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इन पुलिस कर्मियों ने कराना था पॉलीग्राफ टेस्ट

इस मामले में पॉलीग्राफ टेस्ट करवाने के लिए सहमति जताने वाले छह पुलिस मुलाजिमों में मुख्तियार सिंह, कांस्टेबल सिमरनजीत सिंह, कांस्टेबल हरप्रीत सिंह, कांस्टेबल बलविंदर सिंह, कांस्टेबल सतनाम सिंह और कांस्टेबल अमृतपाल सिंह ने पॉलीग्राफ टेस्ट करवाने के लिए अपनी सहमति जताई थी और उनके बयान दर्ज किए गए थे। जांच एजेंसियों को संदेह है कि जेल के अंदर हुआ इंटरव्यू सुरक्षा व्यवस्था में अंदरूनी मिलीभगत के बिना संभव नहीं था। ऐसे में यह पॉलीग्राफ टेस्ट यह पता लगाने के लिए कराया जाना है कि जेल स्टाफ या पुलिस मुलाजिमों में से किसी ने लॉरेंस बिश्नोई को मीडिया तक पहुंचाने में कोई मदद तो नहीं की।
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