मोहाली। पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल्स रेगुलेशन एक्ट-2012 की धारा 6 (1) (ई) के तहत कार्रवाई करते हुए अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने इमिग्रेशन एक्ट का उल्लंघन करने पर फर्म गुरुकुलम इंस्टीट्यूट का लाइसेंस रद्द कर दिया है। एडीसी के अनुसार फर्म गुरुकुलम इंस्टीट्यूट का लाइसेंस आशियाना कॉलोनी गुलमोहर सिटी माधोपुर डेराबस्सी निवासी मीनाक्षी के नाम पर रजिस्टर्ड था। फर्म को कोचिंग इंस्टीट्यूट ऑफ आइलेट्स के कार्य के लिए 15 नवंबर 2019 को जारी किया गया था। इसकी वैधता 14 नवंबर 2024 को समाप्त हो गई थी।
उप मंडल मजिस्ट्रेट डेराबस्सी की जांच रिपोर्ट के अनुसार कार्यालय बंद था और लाइसेंसधारक को मासिक रिपोर्ट, विज्ञापन, सेमिनार आदि का रिकॉर्ड और अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र जमा न करवाने के लिए वर्ष 2023 में नोटिस जारी किया गया था, लेकिन रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। उनको लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए आवेदन न करने के लिए 29 नवंबर 2024 को नोटिस भेजा था। तहसीलदार डेराबस्सी से रिपोर्ट मांगी गई थी, लेकिन उन्होंने लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं कराया। एडीसी ने बताया कि फर्म के मालिक ने नोटिस का जवाब नहीं दिया और नियमों का उल्लंघन किया है। एडीसी ने कार्रवाई कर फर्म गुरुकुलम इंस्टीट्यूट का लाइसेंस रद्द कर दिया है। उन्होंने कहा कि भविष्य में उक्त फर्म या लाइसेंस धारक के खिलाफ कोई शिकायत आती है तो फर्म का मालिक उसका जिम्मेदार होगा। उसकी क्षतिपूर्ति के लिए भी वहीं जिम्मेदार होगा।