पंजाब और हरियाणा के ध्यानार्थ...
नाबालिग की शादी करवाने के आरोप में गुरुद्वारे के दो ग्रंथी नामजद
क्रासर - हाईकोर्ट के आदेशों के बाद हुई जांच में दोषी पाए गए दोनों ग्रंथी
संवाद न्यूज एजेंसी
नयागांव। इलाके में नाबालिग की शादी करवाने के आरोप में दो लोगों पर केस दर्ज हुआ है। इस मामले में हाईकोर्ट के आदेश के बाद एसएसपी मोहाली की ओर से जांच करवाई गई थी। इसमें गुरुद्वारे के दो कर्मचारी नाबालिग की शादी कराने में शामिल पाए गए हैं। जांच के आधार पर दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। आरोपियों की पहचान ग्रंथी सीता सिंह निवासी प्रेमपुरा, हरियाणा और बिंदर सिंह निवासी नयागांव के रूप में हुई है।
गुरुद्वारा श्री अकालगढ़ साहिब बड़ी करोर में 18 नवंबर, 2011 को गगनदीप कौर की शादी सुखजीत सिंह के साथ कराई गई थी। इन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। हाईकोर्ट की ओर से एसएसपी लुधियाना को पत्र लिखकर दोनों को सुरक्षा देने संबंधी आदेश दिए गए थे। साथ ही हाईकोर्ट में एक रिट पिटीशन दाखिल हुई थी कि शादी के समय सुखजीत सिंह नाबालिग था। इस रिट पिटीशन पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने एसएसपी लुधियाना को जांच के आदेश दिए थे। एसएसपी लुधियाना के की ओर से हाईकोर्ट के आदेशों की कॉपी के साथ एसएसपी मोहाली को जांच करने के लिए भेज दिया था।
एसएसपी मोहाली के आदेशानुसार नयागांव थाने के एएसआई इकबाल सिंह ने जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट एसएसपी कार्यालय को भेज दी थी। इस जांच के दौरान गुरुद्वारे के कर्मियों ने माना था कि यह शादी उनके गुरुद्वारे में ही करवाई गई है। इसमें कई गवाह मौजूद थे। नयागांव के करोरा निवासी काका सिंह ने गवाही दी थी कि दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और बालिग हैं। एसएसपी मोहाली की सिफारिश पर दोनों आरोपियों के खिलाफ नयागांव थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।