फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Mohali News: लूट के मामले में तीन दोषियों को सात-सात साल की सजा

विज्ञापन
विज्ञापन
मोहाली। चंडीगढ़ में कैंटर चालक पर जानलेवा हमला कर लूटपाट करने के मामले में अदालत ने तीन आरोपियों को दोषी करार देकर सात-सात साल की सजा सुनाई है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने सुनवाई के बाद अर्जुन कुमार, लछमन कुमार और आशीष राणा (सभी निवासी मौली जागरां) को दोषी ठहराया है। अदालत ने प्रत्येक आरोपी पर 15-15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। मामले के अनुसार शिकायतकर्ता राजेश कुमार ने पुलिस को दिए बयान में बताया था कि 27 अक्तूबर 2020 की रात करीब साढ़े 12 बजे वह कैंटर में चावल की बोरियां लादकर जीरकपुर स्थित गोदाम की ओर जा रहा था।
विज्ञापन

मौके पर पहुंचने पर वहां कोई व्यक्ति मौजूद नहीं मिला। इसी दौरान सड़क के दूसरी ओर से कुछ युवकों की आवाज सुनाई दी, जिस पर उसने उनसे गोदाम का पता पूछा। शिकायतकर्ता के अनुसार, तीनों युवक उसके पास आए, जिनमें से दो के पास चाकू और एक के पास डंडा था। आरोपियों ने उसे घेर लिया और अचानक हमला कर दिया। एक आरोपी ने उसके कंधे पर डंडे से वार किया, जबकि अन्य दो ने चाकुओं से उसकी पीठ, कंधे, पेट और बाएं हाथ पर कई वार किए।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें