फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Mohali News: हवाई अड्डे के दस किलोमीटर के दायरे में कबूतरों को दाना डालने पर लगा प्रतिबंध

विज्ञापन
विज्ञापन
मोहाली। 26 सितंबर को वायुसेना अड्डे पर आयोजित होने वाले आगामी एयर शो के मद्देनजर जिला मजिस्ट्रेट कोमल मित्तल ने जिले की सीमा के भीतर सुरक्षित उड़ान वातावरण सुनिश्चित करने के लिए निषेधाज्ञा जारी की है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 (2023 का 46) के अध्याय XI (ग-उपद्रव या संभावित खतरे के अत्यावश्यक मामले) की धारा-163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर जारी किए आदेशों में कहा है कि हवाई अड्डे की चारदीवारी के भीतर और उसके दस किलोमीटर के दायरे में कबूतरों या किसी अन्य पक्षी को दाना डालना सख्त वर्जित है।
विज्ञापन

इसी तरह वायुसेना अड्डे के आसपास के क्षेत्रों में स्थानीय लोगों को कबूतरों को दाना न डालने के प्रति जागरूक करने के लिए जन जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। संबंधित विभाग हवाई अड्डे के आसपास चल रही अनाधिकृत मांस की दुकानों को बंद करवाएंगे। स्थानीय निवासियों, दुकानदारों, विक्रेताओं और संगठनों को हवाई अड्डे के आसपास कबूतरों और अन्य पक्षियों को आकर्षित करने वाली गतिविधियों से दूर रहने का आदेश दिया गया है।
नगर निगम/स्थानीय निकाय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम-2016 और स्वच्छ भारत मिशन के सिद्धांतों के अनुसार कचरे के उचित संग्रहण और निपटान के लिए त्वरित और सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने कहा कि इस आदेश का उल्लंघन करने पर कानून के संबंधित प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश पुलिस, अर्धसैनिक बलों, वायु सेना, विशेष पुलिस बल (एसपीजी) के कर्मियों और सक्षम सरकारी प्राधिकारी द्वारा अधिकृत व्यक्तियों सहित कानून प्रवर्तन एजेंसियों पर लागू नहीं होगा। यह आदेश 27 सिंतबर तक लागू रहेंगे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें