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जीरकपुर : हाईकोर्ट से मिली थी साथ रहने की मंजूरी, युवती को घर से जबरन उठाकर ले गए परिजन

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जीरकपुर। पुलिस ने एक युवती को जबरन उठाकर ले जाने के मामले में उसकी बहन, मां और जीजा के खिलाफ मामला दर्ज किया है। जानकारी के मुताबिक यह युवती अपने एक प्रेमी युवक के साथ रह रही थी। लेकिन युवक की उम्र कम होने के कारण दोनों की शादी नहीं हो सकती थी। इसलिए नाबालिग युवक और युवती ने एक दूसरे के साथ रहने के लिए (लिवइन) की हाईकोर्ट से मंजूरी ले रखी थी।
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जांच अधिकारी निर्मल सिंह ने बताया कि फिलहाल युवती के साथ नामजद किए गए सभी आरोपी फरार हैं। उनकी तलाश में उनके घर पर छापा मारा जा रहा है और इसके लिए एक टीम भेजी गई है। वहीं, आरोपियों की पहचान श्रुति, जगदीश कुमार और नीलम निवासी बरवाला, जिला पंचकूला के रूप में हुई है।
पुलिस जांच अधिकारी ने बताया कि गुरु नानक एनक्लेव कॉलोनी निवासी दिनेश ने पुलिस को शिकायत दी थी कि वह बरवाला निवासी युवती के साथ स्कूल के समय से पढ़ता आया है और उनका स्कूल समय से प्रेम संबंध चल रहा है। उसकी उम्र कम होने के कारण युवती से शादी नहीं हो सकी तो हाईकोर्ट ने उन्हें इकट्ठे रहने के लिए सुरक्षा दी हुई थी।
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दिसंबर 2020 में वह युवती के साथ ढकोली में रहने के लिए आ गया था। 22 अप्रैल, 2021 की सुबह करीब 5 बजे युवती की बहन श्रुति, मां नीलम और उसका जीजा जगदीश ढकोली में आए और किसी बहाने से युवती को बातों में उलझाकर घर के बाहर ले गए। इसके बाद युवती को उसके परिवार वाले जबरदस्ती गाड़ी में बैठाकर साथ ले गए।
पुलिस ने जांच में पाया है कि युवक-युवती के पास हाईकोर्ट की ओर से साथ रहने के लिए प्रोटेक्शन की कॉपी थी और युवती के परिवार वालों ने युवती को जबरन घर से उठाया है। पुलिस ने दिनेश के बयान पर युवती के परिवार के तीन सदस्यों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अभी तीनों आरोपी पकड़ से बाहर हैं।
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