चंडीगढ़। जिला अदालत ने चेन झपटमारी की दो वारदात को अंजाम देने के दोषी दिलशाद मलिक को पांच-पांच साल की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी के खिलाफ अलग-अलग मामलों में 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। पहली वारदात सात अप्रैल 2023 को सेक्टर-46डी निवासी खुशबू के साथ हुई थी। उन्होंने शिकायत दर्ज कराई थी कि वह अपने 13 साल के बेटे के साथ सेक्टर-46 की किसान मंडी से सब्जियां खरीदकर लौट रही थीं। इसी बीच सफेद रंग की एक्टिवा पर आए एक झपटमार ने उसकी सोने की चेन झपट ली और फरार हो गया। आरोपी ने हेलमेट नहीं पहन रखा था। खुशबू ने उसे पहचानने की बात कही थी। इसके बाद पुलिस ने आरोपी की पहचान कर गिरफ्तार कर लिया था।
दूसरी वारदात 13 अप्रैल 2023 को सेक्टर 45-ए की निवासी मर्लीमोल एंटनी के साथ हुई थी। उन्होंने पुलिस को शिकायत दी थी कि वारदात वाले दिन एक युवक काले रंग की एक्टिवा पर आया और सोने का हार झपटकर भाग गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर चेन बरामद कर ली थी।