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योग्य उम्मीदवारों की सूची में नाम न आने पर हाईकोर्ट पहुंचे साहिबी

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मोहाली। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश पर वार्ड-12 से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार साहिबी आनंद का नामांकन रिटर्निंग अफसर ने मंजूर कर लिया था। लेकिन जब योग्य उम्मीदवारों की सूची जारी की गई तो उसमें साहिबी आनंद के नाम को शामिल नहीं किया गया। इसके बाद साहिबी आनंद ने सोमवार रिटर्निंग अफसर के खिलाफ पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में अदालत की अवमानना का केस दायर किया है। इस मामले की अदालत में सुनवाई बुधवार को निश्चित की गई है।
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साहिबी आनंद ने बताया कि चार फरवरी को उनके नामांकन पत्र सरकारी दबाव में रद्द किए गए थे। इसके बाद उन्होंने इस मामले में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की शरण ली। अदालत ने आदेश दिए गए थे कि रिटर्निंग अफसर साहिबी आनंद के नामांकन मंजूर कर अगली कार्रवाई करे।
अदालत के आदेश पर सारी प्रक्रिया पूरी की गई। इसके बाद जब रिटर्निंग अफसर ने योग्य उम्मीदवारों की सूची जारी की तो उसमें उनका नाम शामिल नहीं किया गया। इसके बाद उन्होंने रिटर्निंग अफसर को इस संबंधी नोटिस दिया था। साथ ही कहा था कि उनका नाम सूची में रखकर उन्हें चुनाव निशान दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। प्रशासन के एक अधिकारी ने बताया कि अदालत के आदेश पर साहिबी के नामांकन में प्रपोजर के साइन करवा लिए थे। अदालत के आदेशों का पालन किया जा रहा रहा है। 10 तारीख को अदालत जो आदेश देगी, उसी हिसाब से अगली कार्रवाई की जाएगी।
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