मोहाली। 26 मई को होने वाले नगर निगम और नगर परिषद चुनाव को लेकर जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। जिला मजिस्ट्रेट कोमल मित्तल ने चुनाव के दौरान शांति व्यवस्था और कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से जिले के हथियार लेकर चलने पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह आदेश 15 मई से 29 मई 2026 तक लागू रहेगा। जारी आदेशों के अनुसार जिला एसएएस नगर के अंतर्गत आने वाले नगर निगम और नगर परिषद क्षेत्रों में किसी भी प्रकार के आग्नेयास्त्र, असला, विस्फोटक पदार्थ, ज्वलनशील वस्तुएं और तेजधार हथियार लेकर चलने पर रोक रहेगी। प्रतिबंधित वस्तुओं में टाकुए, बरछे, त्रिशूल और अन्य धारदार हथियार भी शामिल हैं।
जिला मजिस्ट्रेट ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्राप्त अधिकारों का उपयोग कर यह आदेश जारी किए हैं। प्रशासन का कहना है कि चुनाव के दौरान किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना को रोकने और मतदान प्रक्रिया को शांतिपूर्ण ढंग से कराने के लिए यह फैसला लिया गया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह आदेश सेना, अर्धसैनिक बलों और वर्दीधारी पुलिस कर्मियों पर लागू नहीं होगा। आम लोगों से अपील की गई है कि वे चुनाव अवधि के दौरान प्रशासन के निर्देशों का पालन करें और कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग दें।