चार फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर वीरवार को चुनाव प्रचार पूरी तरह थम जाएगा। शाम पांच बजे के बाद कोई उम्मीदवार प्रचार नहीं कर पाएगा। इसके साथ ही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सिनेमा हाल में चुनाव प्रचार पर रोक रहेगी।
वहीं, लाउड स्पीकरों के प्रयोग पर भी पाबंदी लग जाएगी। चुनावी सभाएं और जलसों की मंजूरी नहीं होगी। जिला निर्वाचन अधिकारी कम डीसी डीएस मांगट ने बताया कि तीनों विधानसभा हलकों में खरड़, डेराबस्सी व मोहाली में चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों को सहयोग देने की अपील की है। इसके साथ ही किसी भी तरह के चुनाव सर्वेक्षण, पैनल चर्चा, एग्जिट पोल व ओपिनियन पोल पर भी पांच फरवरी के बाद रोक लग जाएगी।
यह रोक आठ मार्च शाम साढ़े पांच बजे तक जारी रहेगी। उन्होंने बताया कि निर्वाचन कमिश्नर के आदेशों को तोड़ने वालों पर जनप्रतिनिधि एक्ट 1951 की धारा 126 के तहत दो साल की सजा व जुर्माना हो सकता है।