मोहाली निगम चुनाव में व्यवस्थाओं का जायजा लेते अधिकारी।
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पंजाब में 14 फरवरी को निकाय चुनाव हैं। इन चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से करवाने, पोलिंग बूथों के बाहर मजबूत सुरक्षा पहरा एवं वीडियोग्राफी करवाने के मामले पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने उम्मीदवारों को अपने खर्च पर पोलिंग बूथों के बाहर वीडियोग्राफी की अनुमति दे दी है।
इसके साथ ही मोहाली पुलिस की ओर से अदालत में दिए गए शपथपत्र में बताया गया है कि चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से करवाने के लिए पूरे इंतजाम किए गए हैं। इस मामले में अब 18 फरवरी को सुनवाई होगी जिसमें मोहाली प्रशासन को शांतिपूर्ण चुनाव करवाने संबंधी अपने स्टेटस रिपोर्ट जमा करवानी होगी।
वकील परविंदर सिंह ने बताया कि पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में यह याचिका हरजिंदर कौर, पूर्व मेयर कुलवंत सिंह, पूर्व पार्षद परमजीत सिंह काहलो, सुरिंदर सिंह रोडा और राजिंदर प्रसाद की तरफ से दायर की गई थी। इसमें मांग की गई थी कि चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से करवाने के लिए पोलिंग बूथों के बाहर उचित सुरक्षा कर्मी तैनात होने चाहिए और साथ ही वीडियोग्राफी करवाई जाए, ताकि कोई शरारती तत्व पोलिंग बूथों में प्रवेश न कर पाए।