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Mohali News: नगर परिषद प्रधान जसप्रीत कौर लौंगिया की याचिका खारिज

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खरड़। नगर परिषद की प्रधान जसप्रीत कौर लौंगिया के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आने के बाद परिषद प्रधान ने हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी। इसकी बुधवार को पहली पेशी थी। हाईकोर्ट के जज ने बुधवार को पहली पेशी पर ही जसप्रीत कौर लौंगिया की इस याचिका को खारिज कर दिया है। जसप्रीत कौर लौंगिया के खिलाफ 23 अप्रैल को एक अविश्वास प्रस्ताव 18 पार्षदों ने हस्ताक्षर करके खरड़ नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी रवि जिंदल को सौंपा था। परिषद प्रधान लौंगिया ने अपनी कुर्सी जाती देखकर हाईकोर्ट का सहारा लिया था।
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उन्होंने अपने वकील के माध्यम से हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल करके कहा था कि खरड़ नगर परिषद में उनके खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया है, उसमें 18 पार्षदों के नहीं, बल्कि 17 पार्षदों के हस्ताक्षर हैं। इसके अलावा विश्वास मत हासिल करने वाले दिन होने वाली बैठक में उन्हें लड़ाई-झगड़े का खतरा है क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव देने वाले पार्षदों को मौजूदा पंजाब सरकार का समर्थन हासिल है। इस याचिका की हाईकोर्ट में आज पहली पेशी थी। जज ने इस याचिका को खारिज करते हुए कहा कि अविश्वास प्रस्ताव पर 18 पार्षदों के ही हस्ताक्षर हैं। निकाय विभाग के कानून और नियमों के अनुसार अविश्वास प्रस्ताव आने के बाद 14 दिन के अंदर अंदर प्रधान को बैठक बुला कर दोबारा विश्वास मत हासिल करना जरूरी है। परिषद प्रधान अगर 14 दिन में बैठक करके विश्वास मत हासिल करने में असफल रहती है तो विरोधी पक्ष अगले 14 दिन में बैठक करके नया प्रधान चुन सकते हैं। बैठक में लड़ाई-झगड़े के खतरे को देखते हुए हाईकोर्ट ने परिषद प्रधान को स्थानीय पुलिस और प्रशासन की मदद लेने को कहा है।
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