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मोहाली में रात 10 से सुबह 5 बजे तक रात्रि कर्फ्यू

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मोहाली। जिले में अब सरकारी दफ्तरों में बिना मास्क आने वाले लोगों को अधिकारियों की ओर से सुविधाएं नहीं दी जाएंगी। वहीं मास्क के साथ व्यक्ति को कोरोना टीकाकरण की दोनों डोज लगी होना भी अनिवार्य है। इसके अलावा रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक बिना वजह आवाजाही करने पर भी पाबंदी लगाई गई है। इसके लिए रात 10 से सुबह 5 बजे तक रात्रि कर्फ्यू लगा रहेगा। जबकि इस दौरान जरूरी गतिविधियों को लेकर आवाजाही जारी रहेगी। यह निर्देश डीसी मोहाली डॉ. ईशा कालिया की ओर से कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जारी किए गए हैं, जो मंगलवार रात से लागू होंगे।
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रात 10 बजे के बाद बेवजह घूमते मिले तो होगी कार्रवाई
डीसी के निर्देशानुसार सामाजिक दूरी और मास्क पहनने को प्रभावशाली ढंग से लागू किया जाएगा। वहीं, सरकारी संस्थानों के अलावा कार्य स्थल आदि में लोगों की ओर से मास्क पहनना अनिवार्य होगा। सभी गतिविधियों के लिए एक दूसरे से सामाजिक दूरी कम से कम 6 फुट रखना जरूरी होगा। वहीं रात्रि कर्फ्यू के दौरान जिले की सीमाओं में रात 10 से सुबह 5 बजे तक सभी गैर जरूरी गतिविधियों के लिए लोगों की आवाजाही बंद रहेगी। हालांकि बहुत सी शिफ्टों में काम करने वालों के लिए जरूरी गतिविधियां उद्योग, दफ्तर आदि (सरकारी और निजी), राष्ट्रीय और राज्य मार्गों पर व्यक्तियों और माल की आवाजाही और माल की अनलोडिंग और बसें, रेलगाड़ियां और हवाई जहाज से उतरने के बाद व्यक्तियों को उनकी मंजिलों तक यात्रा करने की मंजूरी रहेगी।
स्कूल-कॉलेज, जिम और स्वीमिंग पूल रहेंगे बंद, अध्यापक पढ़ाएंगे ऑनलाइन
कोरोना से बचाव के लिए जिले भर में स्कूल, कॉलेज यूनिवर्सिटी, कोचिंग सेंटर आदि समेत सभी शिक्षा संस्थान बंद रहेंगे। लेकिन इन संस्थाओं के अध्यापकों की ओर से अकादमिक गतिविधियों को जारी रखा जा सकेगा और वह ऑनलाइन बच्चों को पढ़ाएंगे। जबकि मेडिकल और नर्सिंग कॉलेज में पहले की तरह काम जारी रहेंगे और जिले में बार, सिनेमा हाल, मल्टीप्लेक्स, मॉल, रेस्टोरेंट, स्पा, म्यूजियम, चिड़ियाघर आदि को मुलाजिमों की क्षमता से 50 फीसदी पर काम करने की अनुमति प्रदान है। इसके अलावा सभी खेल कांप्लेक्स, स्टेडियम, स्वीमिंग पूल, जिम बंद रहेंगे और राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय खेल मुकाबलों में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों की सिखलाई में इस्तेमाल के साथ-साथ खेल समागमों के आयोजन के लिए इस्तेमाल को छोड़कर किसी जगह दर्शकों को इजाजत नहीं दी जाएगी।
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कोरोना के दोनों टीके लगवाने वालों को मिलेंगी सुविधाएं
जानकारी के मुताबिक बसों की क्षमता 50 फीसदी सवारियों के साथ चलेगी और टीकाकरण की दोनों डोज लेने वाले स्टाफ को ही सरकारी और निजी दफ्तर, काम करने वाले स्थान, फैक्ट्रियों, उद्योग आदि में उपस्थित होने की इजाजत होगी। इसके साथ ही ‘नो मास्क नो सर्विस’ के नियम का पालन करते हुए किसी भी सरकारी या निजी संस्थान में मास्क न पहने होने की स्थिति में कोई सेवा नहीं दी जाएगी। दूसरी ओर, इन आदेशों की उल्लंघना करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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