मोहाली। 29 साल पुराने आईएएस के बेटे बलवंत सिंह मुल्तानी अपहरण केस में चंडीगढ़ के दो पूर्व पुलिस कर्मियों की जमानत याचिका रद्द करने के लिए लगाई गई याचिका में वीरवार को नया मोड़ आ गया है। जिसमें आरोपियों के वकीलों ने जवाब देने के लिए कुछ समय मांगा है। जिसके बाद अदालत ने दोनों को 7 अगस्त को अगली सुनवाई में तक जवाब देने के आदेश दिए हैं। इसके बाद इस मामले की अदालत में बहस होगी। बता दें कि इस मामले में पंजाब के पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी भी आरोपी हैं। उन्हें भी जमानत मिली हुई है। वहीं, उन्होंने पुलिस की इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कर ली है।
मिली जानकारी के मुताबिक कुछ समय पहले सरकार की ओर से अदालत में एक याचिका दायर की गई थी। जिसमें कहा गया था कि चंडीगढ़ पुलिस के दो रिटायर पुलिस कर्मी अनोख सिंह और जागीर सिंह केस में आरोपी हैं। दोनों ने केस के एक गवाह को धमकाया है। ऐसे में उनकी जमानत याचिका रद्द की जानी चाहिए, जबकि बचाव पक्ष के वकील ने अदालत से जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा।
वहीं, यह भी कहा कि वह अपने क्लाइंट के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 के तहत लगाए गए आरोपों को रद्द करने की मांग करेंगे। जिसके बाद अदालत ने मामले को अगले शुक्रवार को सुनवाई के लिए रखा।
बता दें कि पुलिस ने यह केस मटौर थाने में दर्ज किया था और जांच के लिए एसआईटी गठित की थी। इसकी अगुवाई एसपी हरमनदीप सिंह हंस कर रहे हैं। दूसरी तरफ रिटायर्ड इंस्पेक्टर अनोख सिंह पर सदर थाना खरड़ में एक नई एफआईआर दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है और एफआईआर में जागीर सिंह का नाम भी है। हालांकि वह अभी पुलिस की पकड़ से बाहर है।