जिले में वोटर सूचियों के संशोधन का काम शुरू हो चुका है। ऐसे में जिनकी व्यक्ति की उम्र एक जनवरी 2017 को 18 साल या इससे अधिक होगी। वह व्यक्ति वोट बनवा सकता है। यह जानकारी डीसी कम जिला निर्वाचन अधिकारी डीएस मांगट ने दी। इस मामले को लेकर उन्होंने विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के नुमाइंदों के साथ मीटिंग की। उन्होंने नेताओं से कहा कि जिन लोगों की उम्र 18 से 19 साल के बीच उन्हें वोट बनवाने के लिए जागरूक करें। जिला प्रशासन की और से विशेष मुहिम चलाई जाएगी, ताकि कोई व्यक्ति अपनी वोट बनवाने से वंचित न रह जाए। उन्होंने बताया कि वोटर सूचियों का प्रारंभिक प्रकाशन हो चुका है। दावे व ऐतराज सात अक्तूबर तक दिए जा सकते हैं। वोटर सूचियों का अंतिम प्रकाशन 2 जनवरी 2017 को होगी। वहीं, 11 सितंबर 25 सितंबर को बूथ स्तर पर बूथ लेवल अफसर दावे व ऐतराज लेंगे। उन्होंने बताया कि फार्म बीएलओ के अलावा चुनाव रजिस्ट्रेशन अफसर, सहायक चुनाव रजिस्ट्रेशन अफसर के दफ्तर में भी जमा करवा सकते हैं। इसके अलावा विभाग की वेबसाइट से फार्म डाउनलोड कर ऑनलाइन भी भरा जा सकते हैं।
ऐसे बनेगी या कटेगी वोट
तहसीलदार हरदीप सिंह ने बताया कि वोट बनवाने के लिए फार्म नंबर छह भरना होगा। वोट कटवाने के लिए फार्म नंबर सात, सुधार के लिए फार्म नंबर आठ, रिहायश बदलने के लिए फार्म नंबर आठ भरना होगा।
फोटो गलत तो ऐसे होगा सुधार
फोटो वोटर सूची में यदि फोटो गलत छपी है या फोटो दर्ज नहीं है तो वोटर की तरफ से फार्म नंबर आठ समेत पासपोर्ट साइन की फोटो संबंधित अधिकारियों को देनी होगी। इस मौके पर राजनीति पार्टियों के नुमाइंदों को आरंभिक प्रकाशन के संबंध में हॉर्ड कॉपी व सीडी दी गई।
तीन हलकों में बने 726 बूथ
तहसीलदार हरदीप सिंह ने बताया कि जिले के तीन विधान सभा हलकों में 726 पोलिंग स्टेशन व बूथ लेवल अफसर नियुक्त किए गए हैं। जो कि 11 व 25 सितंबर को अपने पोलिंग स्टेशनों में लोगों के ऐतराज व दावे प्राप्त करेंगे।