मोहाली जिला कानूनी सेवा अथॉरिटी की ओर से इस साल 206 जरूरतमंद व्यक्तियों को मुफ्त कानूनी सहायता दी गई। इसमें 74 महिलाएं शामिल हैं। यह जानकारी जिला व सेशन जज अर्चना पुरी ने दी। वह ज्यूडिशियल कांप्लेक्स के मीटिंग हाल में जिला स्तरीय कानूनी सेवाएं अथॉरिटी की मीटिंग की प्रधानी कर रहीं थीं। इस मौके पर उन्होंने बताया कि 13 अगस्त को मोहाली के ज्यूडिशियल कांप्लेक्स समेत खरड़ व डेराबस्सी की अदालतों में नेशनल लोक अदालत आयोजित की जाएगी। इन अदालतों में बैंकों व अन्य केसों का निपटारा दोनों पक्षों की सहमति से किया जाएगा। इस दौरान उन्होंने सारे दफ्तरों में कानूनी सहायता व लोक अदालतों में आम लोगों को जानकारी देने के लिए बोर्ड लगाने के लिए भी कहा है।
उन्होंने बताया कि 29 जुलाई को श्रमिकों को उनकी भलाई की स्कीमों के बारे में जागरूक किया जाएगा। इसके लिए सेमिनार आयोजित किया जाएगा। मीटिंग में सहायक कमिश्नर जनरल अवनीत कौर, अतिरिक्त जिला व सेशन जज तरसेम मंगला समेत कई अधिकारी मौजूद थे।
अब दोबारा गठित होंगे वकीलों के पैनल
अर्चना पुरी ने बताया कि मोहाली, डेराबस्सी व खरड़ अदालतों में मुफ्त कानूनी सहायता उपलब्ध करवाने के लिए नया पैनल दोबारा गठित किया जाएगा। इसके अलावा पैरा लीगल वालंटियर भी बनाए जाएंगे। डीसी डीएस मांगट ने भी इस बारे जानकारी दी।
इन नंबरों पर ली जा सकती है कानूनी सहायता
जिला कानूनी सेवाएं अथॉरिटी कम सीजेएम मोनिका लांबा कोई भी जरूतमंद व्यक्ति जिला कानूनी सेवाएं अथॉरिटी से सहायता ले सकता है। इसके लिए उन्हें ज्यूडिशियल कांप्लेक्स में अथॉरिटी के दफ्तर में संपर्क करना होगा। इसके अलावा 0172-2270170 पर भी संपर्क किया जा सकता है। इसके अलावा 24 घंटे 1968 नंबर लोगों की सहायता के लिए उपलब्ध रहेगा।