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Mohali News: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को उम्रकैद

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मोहाली। 15 वर्षीय छात्रा के साथ दुष्कर्म के मामले में स्पेशल कोर्ट ने आरोपी बादल सिंह को दोषी ठहराकर उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। अदालत ने बीएनएस की धारा 65(1), 351(2) और पॉक्सो एक्ट की धारा 4 के तहत दोषी ठहराया। पुलिस चार्जशीट के अनुसार पीड़िता की मां ने बताया कि उनकी बेटी 9वीं की छात्रा है। सितंबर 2024 में बादल सिंह से मुलाकात हुई, और दिसंबर 2024 में उसने लड़की को बहला-फुसला कर अपने घर ले जाकर दुष्कर्म किया।
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आरोपी ने धमकी दी कि किसी को बताए तो जान से मार देगा। मेडिकल जांच में लड़की छह माह की गर्भवती पाई गई, जिसके बाद उसे पीजीआई में गर्भपात कराना पड़ा। पुलिस ने बादल सिंह को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया। अदालत ने सभी साक्ष्यों और गवाहों के बयान के आधार पर आरोपी को दोषी ठहराया और सजा सुनाई।
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