मोहाली। इस बाद दिवाली पर जिले भर में केवल 44 लोग ही पटाखे बेच पाएंगे। जबकि पटाखों की बिक्री तीन दिन तक चलेगी। इसके साथ ही प्रशासन ने पटाखों की बिक्री के लिए भी समय तय किया है। इसके हिसाब से ही पटाखों की बिक्री होगी और चीन के पटाखों पर पूरी पाबंदी रहेगी, जबकि पटाखों की स्टोरेज नहीं हो सकेगी। वीरवार को सेक्टर-76 स्थित जिला प्रबंधकीय कांप्लेक्स में पटाखों के लाइसेंस जारी करने के लिए ड्रॉ निकाला गया। इस दौरान अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर आशिका जैन, सहायक कमिश्नर यशपाल शर्मा, सहायक कमिश्नर कन्नू थिंड और जिला अटॉर्नी कुलदीप सिंह भी मौजूद थे।
इसके साथ ही जिला प्रशासन ने पटाखों के लाइसेंस लेने वालों को साफ कहा है कि उन्हें प्रशासन की ओर से निर्धारित नियमों का पालन करना होगा। पटाखों के लाइसेंस लेने को ड्रॉ में हिस्सा लेने के लिए 771 आवेदन प्राप्त हुए थे। इनमें से 770 ने हिस्सा लिया और मोहाली व बनूड़ में पटाखों के 18 लाइसेंस के लिए 497 अर्जियां आई थीं। खरड़ कुराली और नयागांव में पटाखों के आठ लाइसेंस के लिए 54 अर्जियां और डेराबस्सी, लालड़ू और जीरकपुर में 18 लाइसेंस के लिए 220 अर्जियां मिली थीं।
12 जगह लगेंगे स्टाल, 8 से 10 तक ही चला सकेंगे पटाखे
जिला प्रशासन ने जिले में पटाखों की बिक्री के लिए 12 जगह स्टाल लगाने के लिए निर्धारित की हैं। इनके अलावा किसी अन्य जगह पर लोगों को पटाखे बेचने की अनुमति नहीं होगी। इतना ही नहीं पटाखों के लिए तय समय और तिथि के बाद पटाखे नहीं बेचे जाएंगे। वहीं, डीसी गिरीश दियालन ने बताया कि 14 नंबर को दिवाली के दिन शाम 8 बजे से 10 बजे तक और 30 नवंबर को प्रकाश पर्व के दिन तड़के 4 बजे से 5 बजे और शाम को 9 बजे से 10 बजे तक निर्धारित आवाज के मुताबिक पटाखे चलाने की अनुमति होगी।
ऐसे होगी पटाखों की बिक्री
डीसी गिरीश दियालन ने बताया कि दिवाली के मौके पर पटाखे बेचने के लिए 12, 13 और 14 नवंबर को सुबह 10 बजे से शाम 7.30 बजे तक और वहीं गुरु पर्व पर 29 और 30 नवंबर को सुबह 10 बजे से शाम 7.30 बजे तक स्टाल लगाने की अनुमति दी गई है। जबकि नियम तोड़ने वालोें के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही पटाखों को कहीं भी स्टोर में जमा करके रखने की अनुमति नहीं होगी। पटाखे बेचने की साइट की सूची प्रशासन की वेबसाइट पर www.sasnagar.nic.in पर देखी जा सकती है।