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Mohali News: दो ट्रैवल कंसल्टेंसी फर्मों के लाइसेंस रद्द, रिपोर्ट जमा न करने पर की कार्रवाई

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मोहाली। जिला प्रशासन ने ट्रैवल प्रोफेशनल्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। दो ट्रैवल कंसल्टेंसी फर्मों के लाइसेंस तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिए गए हैं। यह कार्रवाई निर्धारित मासिक रिपोर्ट और स्व-घोषणा फॉर्म जमा नहीं कराने के कारण की गई है। अतिरिक्त उपायुक्त गीतिका सिंह ने पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल रेगुलेशन एक्ट-2012 के तहत इन आदेशों को जारी किया। जिन फर्मों के लाइसेंस रद्द किए गए हैं, उनमें इंटरनेशनल एजुटेक कंसल्टेंसी और ट्राउस्ट ओवरसीज शामिल हैं। इन फर्मों को नियमों के तहत अपने कामकाज से संबंधित मासिक रिपोर्ट जिला प्रशासन को भेजनी थी। उन्हें मासिक स्व-घोषणा फॉर्म भी जमा कराना अनिवार्य था। इसके अतिरिक्त, छमाही रिपोर्ट गृह मामले विभाग, पंजाब सरकार को भेजना भी आवश्यक था। बार-बार नोटिस जारी करने के बावजूद फर्मों ने इन निर्देशों का पालन नहीं किया।
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इंटरनेशनल एजुटेक कंसल्टेंसी पर कार्रवाई
फेज-11 मोहाली स्थित इंटरनेशनल एजुटेक कंसल्टेंसी को 31 अगस्त 2023 को लाइसेंस मिला था। इसकी वैधता 30 अगस्त 2028 तक निर्धारित थी। फर्म के मालिक जगसीर सिंह को कई बार नोटिस भेजे गए। इन नोटिसों में रिपोर्ट और दस्तावेज जमा कराने के निर्देश थे। हालांकि, फर्म ने निर्धारित रिपोर्ट और स्व-घोषणा फॉर्म जमा नहीं कराए। मालिक के आवासीय पते पर भेजा गया रजिस्टर्ड पत्र भी बिना वितरित हुए वापस आ गया। इसके बाद अतिरिक्त उपायुक्त ने पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल रेगुलेशन एक्ट की धारा 6(1)(ई) के तहत लाइसेंस रद्द कर दिया।
ट्राउस्ट ओवरसीज का लाइसेंस भी रद्द
इसी तरह, गिलको वैली, सेक्टर-127 खरड़ स्थित ट्राउस्ट ओवरसीज का लाइसेंस भी रद्द किया गया है। इस फर्म की मालिक हरसिमरन रुमाणा को 9 जुलाई 2024 को कंसल्टेंसी के लिए लाइसेंस जारी हुआ था। यह लाइसेंस 8 जुलाई 2029 तक वैध था। अतिरिक्त उपायुक्त के अनुसार, फर्म को समय-समय पर नोटिस जारी किए गए। इसमें मासिक रिपोर्ट और स्व-घोषणा फॉर्म कार्यालय में जमा कराने के निर्देश थे। बार-बार निर्देशों के बावजूद फर्म ने आवश्यक रिपोर्ट जमा नहीं कराई। इसके चलते धारा 6(1)(ई) के तहत लाइसेंस तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया।
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