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तेज रफ्तार मर्सिडीज ने डिलीवरी ब्वॉय को मारी टक्कर, 100 मीटर दूर घिसटता गया, मौत

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माई सिटी रिपोर्टर
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मोहाली। तेज रफ्तार रोज कहीं न कहीं जिंदगी छीन रही है। इस पर रोक लगाने के लिए हमें अपनी रफ्तार पर रोक लगानी होगी। रविवार तड़के एयरपोर्ट रोड पर चीमा लाइट प्वाइंट के पास एक तेज रफ्तार मर्सिडीज कार ने फूड डिलीवरी ब्वॉय को कुचल दिया। हादसे के बाद मुरली को फेज-6 में सिविल अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि मुरली हवा में उछलकर करीब 100 मीटर घसीटता हुआ दूर जा गिरा। पुलिस ने कार चालक युवक को गिरफ्तार करके कार भी जब्त कर ली है। बता दें कि इस साल 30 सितंबर तक जिले में हुए सड़क हादसों में 195 लोगों की जान चली गई है।
पुलिस के अनुसार मृतक की पहचान मूल रूप से जम्मू के रहने वाले मुरली सिंह (26) के रूप में हुई है। मुरली यहां पिछले कुछ महीनों से एक ऑनलाइन एप में फूड डिलीवरी ब्वॉय का काम कर रहा था। वह गांव मटौर (जिला मोहाली) में किराए पर रह रहा था। इंडस्ट्रियल एरिया पुलिस चौकी प्रभारी सब-इंस्पेक्टर बलजिंदर सिंह मंड ने बताया कि हादसा सुबह करीब 4.30 बजे हुआ। तब मुरली सिंह इंडस्ट्रियल एरिया से बलौंगी की ओर खाना खाने के बाद जा रहा था। जब वह सड़क पार कर रहा था, तब सोहाना की तरफ से आ रही तेज रफ्तार मर्सिडीज कार ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी। एसआई मंड ने बताया कि कार चालक एक पार्टी से आते हुए तेज रफ्तार से गाड़ी चला रहा था। मुरली के परिवार को सूचित कर दिया है। शव पोस्टमार्टम के बाद सोमवार को उन्हें सौंप दिया जाएगा। जानकारी के मुताबिक मुरली एक औसत परिवार से ताल्लुक रखता था और परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा था।
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हादसे के बाद कार छोड़ भागा चालक
दुर्घटनास्थल के पास ही रहने वाले मोहम्मद अकरम ने बताया कि सुबह उसे एक जबरदस्त टक्कर की आवाज सुनाई दी। इसके बाद वह अपने घर से बाहर आया तो उसने देखा कि एक आदमी सड़क पर लहूलुहान पड़ा था और एक कार वहां खड़ी थी जिसका अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त था, लेकिन कार में कोई नहीं था। जल्द ही एक एम्बुलेंस और पुलिस वहां पहुंची और घायल को ले गई।
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निजी संस्थान में पढ़ता है आरोपी, पिता हैं वकील
कार चालक के बारे में पूछे जाने पर एसआई मंड ने कहा कि कार चालक की पहचान आकाशदीप (23) के रूप में हुई है। वह एक निजी संस्थान का छात्र है और उसके पिता वकील हैं। उस पर आईपीसी की धारा-279 (रैश ड्राइविंग), 304-ए (लापरवाही के कारण मौत) और 427 (संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए) के तहत मामला दर्ज किया गया है।
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