सोसाइटी के लाेग बोले- बिल्डर ने बिना फीस दिए फ्लैट बनाए, सरकार को लगाई राजस्व की चपत
माई सिटी रिपोर्टर
मोहाली। रेजिडेंस वेलफेयर सोसाइटी सेक्टर 110 की मीटिंग में सदस्यों ने गमाडा पर नियमों को ताक पर रख कर बिल्डर के लेआउट प्लान में प्लाट पास करने का आरोप लगाया है।
सोसाइटी के राजविंदर सिंह, हरमिंदर सिंह सोही, मोहित मदान, गुरबचन सिंह मंडेर, अमरजीत सिंह सेखों, एमएल शर्मा, अशोक डोगरा और जसवीर सिंह गड़ांग ने कहा कि टीडीआई सिटी सेक्टर 110 और 111 के बिल्डर ने प्लॉट को लेआउट प्लान में अप्रूव करवा लिया और बाद में टस्कन रेजिडेंस, अफोर्डेबल और सफायर होम्स में फ्लैट्स का निर्माण कर लिया। गमाडा/पुडा नियमों के अनुसार अगर फ्लैट्स का निर्माण करवाना है तो ग्रुप हाउसिंग स्कीम के तहत फीस अनिवार्य है। इस बिल्डर ने बिना फीस दिए बड़े पैमाने पर फ्लैट का निर्माण किया और ऐसा करके बिल्डर ने लोगों के साथ-साथ सरकार को भी राजस्व की चपत लगाई है। मामला तब सामने आया जब राजस्व विभाग ने फ्लोर की रजिस्ट्री के बजाय तीसरे हिस्सों की संपत्तियों रजिस्टि्रयां शुरू कर दीं। उन्होंने कहा कि सोसाइटी के संज्ञान में आया है कि बिल्डर ने सेक्टर 110 में लोगों से क्लब के नाम पर सदस्यता शुल्क वसूल कर जिम क्लब का निर्माण किया है। उस क्लब की जमीन पर बिल्डर ने वर्ष 2023 में पंजाब एंड सिंध बैंक से लगभग 56 करोड़ रुपये का ऋण लिया है। सोसाइटी ने पंजाब सरकार से मांग की है कि इस बिल्डर की ओर से की गई कार्रवाई की विजिलेंस विभाग से जांच करवाई जाए ताकि लोगों को न्याय मिल सके और सरकार को जो राजस्व का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हो सके।