मोहाली। जिला मजिस्ट्रेट आशिका जैन ने किरायेदारों, नौकरों, पेइंग गेस्ट की जानकारी एक सप्ताह में नजदीकी पुलिस स्टेशन को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम 2023 की धारा-163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर आदेश जारी किए हैं। उनके अनुसार साहिबजादा अजीत सिंह नगर जिले की सीमा में स्थित नगर परिषदों, नगर पंचायतों और ग्राम पंचायतों के अधिकार क्षेत्र में रहने वाले वालों की जानकारी उपलब्ध कराएं।
उन्होंने कहा कि अन्य राज्यों और बाहरी जिलों से बहुत से लोग नौकरी या अपने काम के लिए जिले में आते हैं। शैक्षणिक संस्थानों, संगठनों में अध्ययन के लिए अन्य राज्यों से आए छात्र, शिक्षार्थी, पेइंग गेस्ट के रूप में विभिन्न व्यवसायों, कारोबार से जुड़े लोग और कॉल सेंटरों में सेवाएं देने वाले कर्मचारी भी किराये पर रह रहे हैं। इनमें से कई व्यक्तियों की नशीले पदार्थों, असामाजिक और आपराधिक पृष्ठभूमि होती है। मकान मालिक इन किरायेदारों की जानकारी पुलिस के पास दर्ज नहीं कराते, इससे कानून-व्यवस्था बिगड़ने का खतरा बढ़ जाता है। यह आदेश 11 फरवरी, 2025 से 10 अप्रैल, 2025 तक प्रभावी रहेंगे।