फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Mohali: गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ट्रांजिट रिमांड पर बठिंडा पुलिस के हवाले, कोर्ट ने दिया 12 दिन का रिमांड

Mon, 12 Sep 2022 04:05 PM IST
निवेदिता वर्मा संवाद न्यूज एजेंसी, खरड़ (मोहाली)

सार

खरड़ सदर पुलिस ने सात जून को आर्म्स एक्ट के तहत एक मामला दर्ज किया था। आरोपी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के लिए काम करता था।
विज्ञापन
खरड़ अदालत में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की पेशी। - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी।
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के मुख्य आरोपी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को कड़ी पुलिस सुरक्षा में सोमवार को खरड़ अदालत में पेश किया गया। खरड़ सदर पुलिस ने सात जून को आर्म्स एक्ट के तहत एक मामला दर्ज किया था। जिसमें आरोपी निखिलकांत शर्मा निवासी पटियाला को पुलिस ने एक 32 बोर के देसी कट्टे के साथ गिरफ्तार किया था। पुलिस ने आरोपी से पूछताछ की तो खुलासा हुआ कि वह गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के लिए काम करता है।

विज्ञापन


जांच के बाद इस मामले में आर्म्स एक्ट के साथ-साथ नशा तस्करी की धाराएं जोड़ने के अलावा गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को भी आरोपी बनाया गया था। खरड़ पुलिस ने इसी मामले में लॉरेंस बिश्नोई को ट्रांजिट रिमांड पर लिया था। पहले पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई का 10 दिन का रिमांड हासिल किया था जो गुरुवार को समाप्त हो रहा था। इसके बाद चार दिन का रिमांड था जो सोमवार को समाप्त हो गया है।

बठिंडा कोर्ट में पेश, 12 दिन के पुलिस रिमांड पर
बठिंडा में फ्लैक्स व्यापारी रजिंदर कुमार मंगला के घर पर रात के समय की गई फायरिंग के आरोप में पुलिस आरोपी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को खरड़ से प्रोडक्शन वारंट पर लेकर बठिंडा पहुंची। करीब सवा तीन बजे में गैंगस्टर लॉरेंस का थाना कैंट में मेडिकल किया गया। इसके बाद उसे भारी सुरक्षा के बीच अदालत में पेश किया गया। जहां पर पुलिस ने आरोपी का 14 दिन का पुलिस रिमांड मांगा लेकिन अदालत ने आरोपी को 12 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया। वहीं गैंगस्टर बिश्नोई से खरड़ में ही पूछताछ की जाएगी। 
विज्ञापन


जानकारी के अनुसार 6 सितंबर 2021 को फ्लैक्स व्यापारी राजिंदर मंगला के घर रात के समय दो मोटरसाइकिल सवार युवकों ने फायरिंग की और घर के मुख्य गेट को आग लगा दी। इसके अलावा व्यापारी से फोन पर गोल्डी बराड़ ने फिरौती की मांग की थी। इस पूरी घटना के बाद थाना थर्मल पुलिस ने पीड़ित व्यापारी के बयान पर गोल्डी बराड़ समेत दो अन्य युवकों पर विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया था।

इस मामले में जब पुलिस ने चिंकी समेत दो युवकों को गिरफ्तार किया तो पता चला कि इस घटना को गोल्डी बराड़ के कहने पर अंजाम दिया गया था। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के वकील सरबजीत के अनुसार पुलिस ने तीन सितंबर को किसी विजय कुमार नामक व्यक्ति का बयान दर्ज कर लॉरेंस को मामले में नामजद किया है। जबकि अदालत में मामले का चालान पेश होने और आरोप तय होने के बाद ऐसा मामला बनता नहीं है।

विज्ञापन
और पढ़ें...
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें