मोहाली। आय से अधिक संपत्ति बनाने के आरोप में गिरफ्तार नगर परिषद जीरकपुर के ईओ गिरीश वर्मा की नियमित जमानत याचिका अदालत ने खारिज कर दी। अब उन्हें जमानत के लिए हाईकोर्ट की शरण लेनी होगी।
जानकारी के अनुसार, 12 दिसंबर को मामले की सुनवाई के दौरान अदालत में सरकारी वकील ने दलील रखी कि इनका दूसरी अदालत में केस चल रहा है इसलिए जमानत की अर्जी वहां शिफ्ट की जाए। इसके बाद 13 दिसंबर को हुई सुनवाई में मामला दूसरी अदालत में ट्रांसफर करते हुए 15 दिसंबर सुनवाई की तिथि दी। वहीं, वीरवार को सुनवाई के दौरान आरोपी के वकील ने कहा कि पूछताछ खत्म हो चुकी है और आरोपी काफी समय से जेल में है। अब टीम को कुछ बरामद भी नहीं करना है इसलिए जमानत दी जाए।
वहीं, सरकारी वकील ने दलील रखी कि आरोपी उच्च पद पर सरकारी मुलाजिम रह चुका है। उस पर अपने पद पर रहते हुए गलत तरीके से धन अर्जित करने का आरोप है। अगर उसे जमानत दी जाती है तो वह गवाहों और साक्ष्यों को प्रभावित कर सकता है। दलीलें सुनने के बाद अदालत ने उनकी जमानत याचिका रद्द कर दी।