मोहाली। बिजली विभाग ने वीरवार को गांव बलौंगी में ऑपरेट कर रहे 13 पेइंग गेस्ट केंद्रों (पीजी) के बिजली कनेक्शन काट दिए हैं। ध्यान रहे कि इससे पहले गमाडा ने इन केंद्रों को नोटिस जारी करके खाली करने के नोटिस जारी किए थे।
बता दें कि पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की ओर से बलौंगी के बलकार सिंह की ओर से किए गए अवैध पीजी केस में कार्रवाई का आदेश जारी किया था। इसके बाद विभाग ने यह कार्रवाई की गई है। गमाडा द्वारा दिए गए नोटिस में कहा है कि हाईकोर्ट के आदेशों की पालना करते हुए अवैध पीजी केंद्रों को तोड़ने की कार्रवाई की जानी है। इसलिए इन केंद्रों को 24 घंटे के अंदर खाली कर दिया जाए।
नोटिस में कहा गया है कि यदि इस कार्रवाई के दौरान किसी जान माल का नुकसान होता है। इसकी जिम्मेदारी पीजी के मालिक की होगी। मालिक पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।पीजी मालिक केसर सिंह ने बताया कि गमाडा द्वारा की जा रही यह कार्रवाई सही तरीके से नहीं की जा रही है। गमाडा की ओर से पीजी में जो नोटिस लगाया गया है उस पर किसी और का नाम है और उनके साथ के पीजी में 1990 से लगा था। बिजली मीटर भी बिजली विभाग की ओर से काट दिया गया है। उन्होंने कहा कि पीजी अवैध है तो जब कोई व्यक्ति निर्माण करता है तो उस समय निर्माण क्यों नहीं रोका जाता। जब कोई व्यक्ति कोर्ट में केस करता है तो ही गमाडा कार्रवाई करता है।