मोहाली। जिला अदालत ने नशा तस्करी के मामले में तीन लोगों को दोषी ठहराते हुए हर एक को 10-10 साल की सजा सुनाकर एक-एक लाख लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। दोषियों में नूरमहल निवासी गुरदेव चंद, गांव जंडियाला निवासी रणजीत सिंह और जालंधर के गांव कांगडा निवासी राकेश कुमार शामिल हैं। तीनों दोषियों को जेल में भेज दिया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक एसटीएफ ने गुप्त सूचना के आधार पर दिल्ली से आई एक इनोवा कार गांव दैड़ी के नजदीक चेकिंग के लिए रोकी थी और जब कार की तलाशी ली गई तो उससे 550 ग्राम हेरोइन बरामद हुई थी। इसके बाद पुलिस ने इनोवा में सवार तीनों को गिरफ्तार कर लिया था।
इसके बाद तीनों ने पुलिस पूछताछ में बताया था कि वह दिल्ली में एक नाइजीरियन से हेरोइन खरीद कर लाते हैं। वहीं, गुरदेव ने बताया कि वह पहले भी राकेश के साथ दिल्ली से हेरोइन की खेप लेकर आ चुका है। उसके खिलाफ पहले भी एनडीपीएस और कार चोरी के केस दर्ज हैं। गुरदेव चंद के परिवार के सदस्य भी नशे का कारोबार करते है और गुरदेव की माता हरजिंदर कौर और भाई गुरनाम के खिलाफ भी नशा बेचने का केस दर्ज है और वह कपूरथला की जेल में बंद है।