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Mohali News: जिला अदालत ने बहू को ससुर की संपत्ति से बेदखल करने के दिए निर्देश

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मोहाली। जिला अदालत ने एक महत्वपूर्ण फैसले में एक बहू को उसके ससुर की संपत्ति से बेदखल करने के निर्देश दिए है। अदालत ने यह आदेश निचली अदालत के 28 जनवरी 2019 के फैसले को पलटते हुए जारी किया है। इसमें ससुर की अर्जी को खारिज कर दिया गया था। बलविंदर सिंह ने अपनी बहू अमनदीप कौर के खिलाफ संपत्ति पर कब्जा छोड़ने और हर्जाना वसूलने के लिए मुकदमा दायर किया था। बलविंदर सिंह ने अदालत को बताया था कि उनके बेटे की शादी के बाद उनकी बहू उनके घर में लाइसेंसधारी के तौर पर रह रही थी। घरेलू कलह के चलते, उनका बेटा अपनी बहू के साथ अलग घर में रहने लगा, लेकिन बाद में बहू ने उनके घर के एक हिस्से पर जबरन कब्जा कर लिया और उसे खाली करने से इनकार कर रही है।
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बहू अमनदीप कौर ने इसका विरोध किया और दावा किया कि यह उसका साझा घर और वैवाहिक घर है। उसे यहां रहने का पूरा अधिकार है। अतिरिक्त जिला न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की दलीलों और प्रस्तुत साक्ष्यों का अध्ययन किया। अदालत ने कहा कि यह सही है कि बहू को साझा घर में रहने का अधिकार है, लेकिन ससुर की अपनी अर्जित संपत्ति के मामले में यह अधिकार केवल लाइसेंस के रूप में है। बहू का पति घर छोड़कर जा चुका है, इसलिए उसका लाइसेंस स्वत: ही समाप्त हो जाता है।
अदालत ने कहा कि जब ससुर अपनी बहू को अपने घर में रहने नहीं देना चाहता, तो उसे घर में रहने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। इस फैसले के तहत अदालत ने बहू अमनदीप कौर को आदेश दिया कि वह संपत्ति का कब्जा तुरंत अपने ससुर बलविंदर सिंह को सौंप दे। इसके अलावा अदालत ने उन्हें कब्जा छोड़ने तक 2000 रुपये प्रति माह मुआवजा देने का भी निर्देश दिया है, इस पर 6 फीसदी प्रति वर्ष की दर से ब्याज भी लगाया जाएगा।
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