एनआरआई थाने की पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी दबोच
आरोपियों ने पूरी प्लानिंग से रची साजिश, लेकिन खुल गई पोल
अमर उजाला ब्यूरो
मोहाली। प्रॉपटी खरीदने के नाम पर तीन एनआरआई लोगों को ठगने का मामला सामने आया है। आरोपी इतने शातिर थे कि उन्होंने इन एनआरआई परिवार को बड़े ही रोचक तरीके से अपने चक्कर में फंसाया। परिवारों से करोड़ों रुपये भी ठग लिए, लेकिन उनको संपत्ति मुहैया नहीं करवाई। पीड़ित परिवारों को जब पता चला कि वह ठगे जा चुके हैं तो उन्होंने एनआरआई थाने को इस संबंध में शिकायत दी। इसके बाद एनआरआई पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपियों को दबोचा है। पुलिस जांच चल रही है।
डायरेक्टर बनकर इटली की एनआरआई महिला को ठगा
एसएचओ गुरप्रीत सिंह ने बताया कि इटली निवासी एनआरआई सुखविन्द्र सिंह की पत्नी मनदीप कौर ने पुलिस को शिकायत दी थी कि उसके पति ने अपनी खेती वाली जमीन बेच कर कॉमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदनी थी। इस काम के लिए उसने राजपिन्द्र बाछल निवासी डेराबस्सी के साथ संपर्क किया था। इसने खुद को पंजाब टाउनशिप का डायरेेक्टर बताया। बाछल ने गांव हमायूंपुर में कॉमर्शियल प्रॉपर्टी दिलाने के नाम पर वर्ष 2016 में उन से 40 लाख रुपये ले लिए। बाद में उन्हें पता चला कि जिस जमीन का उनके साथ बाछल ने सौदा किया है उस जमीन का बाछल खुद भी मालिक नहीं है और न ही वह किसी पंजाब टाउनशिप नामक फर्म का डायरेेक्टर है। पुलिस ने राजपिन्द्र बाछल के खिलाफ एन.आर.आई. पुलिस स्टेशन फेज-7 मोहाली में 16 सितंबर 2017 को आईपीसी की धारा 420 के तहत केस दर्ज कर लिया था। पुलिस उसकी गिरफ्तार के लिए छापामारी कर रही थी। इस समय वह पुलिस का भगौड़ा हो गया था, जिसे बाद गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया। अदालत द्वारा न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। एसएचओ गुरप्रीत सिंह ने बताया कि आरोपी राजपिन्द्र बाछल के खिलाफ जिला मोहाली के हंडेसरा पुलिस स्टेशन व पटियाला में भी केस दर्ज हैं।
स्विट्जरलैंड निवासी को फ्लैट के नाम पर ठगा
दूसरे केस में संस्कृति होम्स के मालिक रवि गर्ग निवासी रॉयल एस्टेट जीरकपुर को गिरफ्तार किया है। उसके खिलाफ स्विट्जरलैंड निवासी नवीन शर्मा (मूल निवासी सेक्टर 10, पंचकूला, हरियाणा) की शिकायत पर केस दर्ज किया गया था। उन्होंने बताया कि शिकायतकर्ता का आरोप था कि उसने अगस्त 2014 में न्यू चंडीगढ़ (मुल्लांपुर गरीबदास) स्थित संस्कृति होम्स प्रोजेक्ट में एक फ्लैट खरीदने के लिए रवि गर्ग से संपर्क किया था जिसके लिए उसने 32 लाख रुपये का भुगतान कर दिया था। उसके बाद निर्धारित समय तक शिकायतकर्ता को फ्लैट का कब्जा नहीं दिया गया। अपने पैसे वापिस मांगने पर आरोपी ने शिकायतकर्ता को चेक दिए जो कि बैंक में लगाने पर बाउंस हो गए। परेशान होकर नवीन शर्मा ने अपने साथ हुई ठगी संबंधी पुलिस को शिकायत दी थी। पुलिस ने 24 अगस्त 2018 को एन.आर.आई. पुलिस स्टेशन फेज-7 मोहाली में आई.पी.सी. की धारा 420 के तहत केस दर्ज कर लिया था। आरोपी रवि गर्ग को गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया गया जिस दौरान अदालत ने उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।
पेरिस निवासी को शोरूम खरीदने के नाम पर ठगा
तीसरे केस में पुलिस को दी शिकायत में पेरिस (फ्रांस) निवासी एनआरआई जोगिन्द्र सिंह सिद्धू (मूल निवासी लुधियाना) ने बताया कि उसने जिला मोहाली के गांव खानपुर (खरड़) में आरोपियों द्वारा काटी जा रही एक कालोनी में दो शोरूम (एससीओ) खरीदने के लिए उन्हें पैसे दिए थे। इसी दौरान पता चला कि उनकी कालोनी का नक्शा ही पास नहीं था और कालोनी सरकार से मंजूर नहीं थी। आरोपी पैसे लेकर उसे प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री नहीं करवा सके। ऐसा करके आरोपियों ने उसके साथ 1.85 करोड़ रुपये का प्रॉप्रर्टी फ्रॉड किया। पुलिस ने एनआरआई पुलिस स्टेशन फेज-7 मोहाली में 3 दिसंबर 2015 को तीन आरोपियों दविन्द्रपाल सिंह निवासी अर्बन अस्टेट दुग्गरी (लुधियाना), हरमोहिन्द्र सिंह निवासी लुधियाना तथा जतिन्द्र सिंह निवासी लुधियाना के खिलाफ आईपीसी की धारा 420 तथा 120बी के तहत केस दर्ज कर लिया था। आरोपी दविन्द्रपाल सिंह को गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया गया जिस दौरान अदालत ने उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।