- नियमों की उड़ाई धज्जियां : रात 12 बजे के बाद शराब पिलाने का आरोप
अमर उजाला ब्यूरो।
जीरकपुर। पुलिस ने डिस्को क्लब खिलाफ की जा रही सख्ती जारी है, जिस तहत पुलिस द्वारा शनिवार को एक बार फिर तय समय पर रात 12 बजे शहर के सभी सारे डिस्को क्लबों को बंद करवा दिया गया। ऐसे तो डिस्को क्लबों में तड़के चार बजे तक नाइट डांस पार्टियां आयोजित थी, परंतु पुलिस की सख्ती के चलते क्लबों को पूरे निर्धारित समय पर रात 12 बजे ही बंद कर दिया गया। उधर, एक्साइज विभाग द्वारा नियमों की उल्लंघना करने के आरोप में अल्माज और होप हाईवे नामक डिस्को क्लब का एक महीने के लिए शराब लाइसेंस रद्द कर दिए हैं।
आबकारी विभाग के सहायक ईटीओ परमजीत सिंह ने बताया कि चंडीगढ़-अंबाला हाईवे पर ग्लोबल बिजनेस स्कवेयर माल के अंदर स्थित होप हाईवे और अल्माज डिस्को क्लब के प्रबंधकों द्वारा लगातार एक्साइज नियमों की उल्लंघना की जा रही थी। आरोप है कि इन क्लबों के अंदर चंडीगढ़ और अन्य राज्यों की पाबंदीशुदा शराब लाकर पिलाई जाती है। साथ ही निर्धारित समय के बाद शराब सर्व की जाती है। उधर, विभाग द्वारा दोनों डिस्क क्लब के प्रबंधकों पहले भी चेतावनी नोटिस जारी करते हुए 30-30 हजार रुपये जुर्माना किया गया था, इसके बावजूद नियमों की ताक पर रखकर सरेआम धज्जियां उड़ाते हुए देर रात तक शराब पिलाना जारी रहा। वहीं, बीती 3 सितंबर को विभागीय कार्रवाई करते हुए उक्त दोनों डिस्को क्लब का शराब का लाइसेंस एक महीने के लिए रद्द कर दिया गया है, जो अब अगले महीने 3 नवंबर के बाद अपना क्लब चला सकेंगे।
परमजीत सिंह ने आगे बताया कि विभाग को लंबे समय से शिकायतें मिल रही थीं कि जीरकपुर और खरड़ के डिस्को क्लब में शनिवार देर रात शराब पिलाई जाती है। इसकी पड़ताल करने के बाद सामने आया कि उक्त डिस्को क्लबों में देर रात 12 बजे के बाद शराब सर्व की जा रही है। नियमानुसार लाइसेंसशुदा क्लब मालिक को रात 12 बजे तक ही शराब सर्व करने की इजाजत है।