स्थायी लोक अदालत ने मैसर्ज यूनिवर्सल कॉलोनाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड दप्पर केे खिलाफ फैसल सुनाया है। अदालत के आदेश पर कंपनी दो शिकायतकर्ताओं को अदायगी करने में नाकाम रही है। इस कारण कंपनी ने बैंक अकाउंट व प्रॉपर्टी अटैच करने के आदेश दिए है। जानकारी के मुताबिक, विक्रांत पराशर व रघबीर सिंह ने कोर्ट में केस दायार किया था। अदालत ने 14 दिसंबर को आदेश दिए थे दोनों को पूरी रकम समेत ब्याज व एक लाख जुुर्माना भी दिया जाए। लेकिन कंपनी ने ऐसा नहीं किया। शिकायतकर्ता के वकील कुलविंदर सिंह ने बताया कि कॉलोनाइजर की तरफ से 30 जुलाई को डेढ़ लाख व पचास हजार के चेक दिए थे। जो कि बाउंस हो गए थे। इसके बाद अदालत ने आदेश दिए है। उन्होंने बताया कि डेराबस्सी के तहसीलदार को आदेश दिए है कि 29 अगस्त तक अटैच प्रॉपर्टी बेचकर ड्रॉफ्ट कोर्ट में जमा करवाए, ताकि शिकायतकर्ता को अदायगी की जा सके।