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Mohali News: बच्ची से छेड़छाड़ के आरोपी सुरक्षा गार्ड को कोर्ट ने किया बरी

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मोहाली। खरड़ की एक सोसाइटी में नाबालिग बच्ची से छेड़छाड़ और जान से मारने की धमकी के मामले में अदालत ने सुरक्षा गार्ड नवजोत सिंह को बरी कर दिया है। अदालत ने पाया कि अभियोजन पक्ष आरोपों को संदेह से परे साबित नहीं कर सका। बच्ची और उसकी मां के बयानों में महत्वपूर्ण विरोधाभास सामने आए। आरोपी के वकील विशाल रत्न ने बताया कि यह मामला थाना सदर खरड़ में 22 जनवरी 2026 को दर्ज प्राथमिकी से जुड़ा था। आरोपी पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 74, 351(2) और पॉक्सो एक्ट की धारा 12 के तहत केस दर्ज किया गया था। आरोपी पर बच्ची को गलत तरीके से छूने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप था। बच्ची ने अदालत में बयान दिया कि वर्ष 2025 में कई मौकों पर आरोपी ने उसे गलत तरीके से छुआ।
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उसने आरोप लगाया कि आरोपी ने लिफ्ट में उसे पकड़कर चूमने की कोशिश की। धमकी के कारण उसने देर से मां को जानकारी दी। अदालत ने बच्ची की उम्र नाबालिग मानी। अदालत ने घटना और आरोपी की भूमिका साबित करने वाले साक्ष्य पर्याप्त नहीं माने। सुनवाई के दौरान आरोपी की ओर से एक पेन ड्राइव पेश की गई। इसमें 20 जनवरी की आरोपी और बच्ची की मां के बीच बातचीत रिकॉर्ड थी। मां ने अदालत में स्वीकार किया कि रिकॉर्डिंग में आरोपी उसे बता रहा था कि बच्ची डीएफओ के ड्राइवर का मोबाइल नंबर मांग रही थी। अदालत ने माना कि इसी बातचीत के बाद बच्ची से पूछताछ हुई और उसने छेड़छाड़ के आरोप बताए।अदालत ने पाया कि बच्ची ने पुलिस बयान में अदालत में बताए सभी तथ्यों का उल्लेख नहीं किया था। शिकायत में घटना की तारीख और विस्तृत विवरण भी नहीं था। मां ने जिरह में स्वीकार किया कि उसने स्वयं छेड़छाड़ होते नहीं देखा था। सोसायटी में सीसीटीवी चालू नहीं था। अभियोजन पक्ष कोई स्वतंत्र गवाह भी पेश नहीं कर सका। इन विरोधाभासों के कारण अदालत ने नवजोत सिंह को सभी आरोपों से बरी कर दिया।
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