संयुक्त डायरेक्टर कृषि ने बठिंडा के 15 गोदामों की चेकिंग
गोदाम में कीटनाशक दवाओं के 8 और खादों के 4 सैंपल जांच के लिए भेजे
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। अनधिकृत तौर पर कीटनाशक दवाएं और खादें रखने के आरोप में पुलिस ने बठिंडा के एक कारोबारी पर केस दर्ज किया गया है। आरोपी की पहचान पंकज के रूप में हुई है। कृषि मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने बताया कि गत दिनों संयुक्त डायरेक्टर कृषि (पीपी) की तरफ से बठिंडा के स्टाफ की तीन टीमों से तरफ कीटनाशक दवाओं की कंपनियों के 15 गोदामों की चेकिंग की गई थी। इस दौरान यह बात सामने आई थी, इसके बाद गोदाम मालिक पर कार्रवाई हुई। वहीं, गोदाम से कीटनाशक दवाओं के 8 और खादों के 4 सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। नियम तोड़ने पर कार्रवाई की जाएगी।
चेकिंग के दौरान केसी कांप्लेक्स सिविआं रोड बठिंडा के गोदाम पर टी-स्टैनज एंड कंपनी लिमिटेड का फ्लैक्स बोर्ड लगा था। चेकिंग के दौरान पाया गया कि गोदाम के अंदर काफी मात्रा में टी-स्टैनज एंड कंपनी लिमिटेड की कीटनाशक दवाएं और खादें अनधिकृत तौर पर स्टोर की थीं। इन कीटनाशक दवाओं और खादों के रिकाॅर्ड संबंधी पंकज कुमार कोई भी दस्तावेज पेश नहीं कर पाया। ऐसे में पंकज के खिलाफ इन्सेक्टिसाइड एक्ट 1968 की धारा 13, रूल्स 1971 की धारा 10, 15 और फर्टिलाइजर कंट्रोल आर्डर 1985 की धारा 7, 8 और जरूरी वस्तुएं एक्ट 1955 की धारा 3, 7 और आईपीसी 420 के तहत थाना थर्मल बठिंडा में केस दर्ज किया है। पंचायत मंत्री ने बताया कि गोदाम में कीटनाशक दवाओं के 8 और खादों के 4 सैंपल जांच के लिए भेज दिए गए हैं और एक्ट अनुसार आगे कार्रवाई की जा रही है। कृषि मंत्री ने कहा कि ऐसे किसी भी व्यक्ति, व्यापारी या कंपनी को बख्शा नहीं जाएगा, जो किसानों को गैर मानक कीटनाशक दवाएं और खाद बेचेगा।