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कर्मियों के सर्विस रिकॉर्ड को गुम करने का मामला : इंप्लाइज यूनियन ने हाईकोर्ट में दायर की याचिका

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जीरकपुर। स्थानीय नगर काउंसिल में ठेका कर्मियों के पुराने सर्विस रिकार्ड को खुदबुर्द करने के मामले में इंप्लाइज यूनियन एटक ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। इसमें यूनियन के सदस्यों ने बताया कि वह लंबे समय से काउंसिल में सेवाएं दे रहे हैं। परंतु जब उन्हें स्थायी करने का समय आया तो तत्कालीन अधिकारियों ने उनकी सर्विस का रिकार्ड खुर्दबुर्द कर दिया।
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जीरकपुर नगर काउंसिल इंप्लाइज यूनियन एटक के अध्यक्ष रविंदरपाल सिंह ने बताया कि 2000 में काउंसिल का गठन हुआ था। उस दौरान कार्यरत अधिकारियों ने यह कहकर काम पर रखा कि कुछ वर्षों के बाद उन्हें काउंसिल स्तर पर स्थायी कर लिया जाएगा। दूसरी ओर, अधिकारियों के आश्वासन के बाद इलेक्ट्रीशियन, प्लंबर, सेवादार, माली इत्यादि कार्यों के लिए उन्हें काम पर रख लिया गया। अब काउंसिल स्तर पर काम करते-करते उन्हें कई वर्ष बीत गए, परंतु स्थायी करने की बजाय अधिकारी आश्वासन ही देते रहे।
स्थायी करने की बनाई थी पॉलिसी
अध्यक्ष रविंदरपाल सिंह ने अदालत को बताया कि कुछ वर्षों के बाद पंजाब की राज्य सरकार द्वारा एक पॉलिसी लागू की गई, जिसके तहत 10 साल या इससे अधिक वर्षों तक ठेका पर कार्यरत कर्मियों को सरकारी करने के निर्देश दिए गए। दूसरी ओर, 2012 में जब कर्मचारियों ने अपने पुराने सर्विस रिकार्ड को लेकर अधिकारियों से बात की तो उन्होंने कहा कि दफ्तर की शिफ्टिंग में उनका रिकार्ड कहीं गुम हो गया है। वहीं, कर्मचारियों ने रिकार्ड के गुम होने संबंधी शिकायत पुलिस थाने में दर्ज करवाने की मांग की गई, परंतु इस पर अधिकारी गोलमोल ही जवाब देकर टालमटोल करते रहे। अब अधिकारियों की कारगुजारी से परेशान होकर इंप्लाइज यूनियन ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट का रुख किया है। हाईकोर्ट ने वकील के माध्यम से इंप्लाइज यूनियन की याचिका को स्वीकार करते हुए पंजाब निकाय विभाग के डायरेक्टर, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, ईओ जीरकपुर सहित एसएसपी मोहाली को नोटिस जारी करके स्टेटस रिपोर्ट मांगी गई है। वहीं, मामले की अगली सुनवाई 10 नवंबर हो होगी।
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