मोहाली। स्नैचिंग के एक मामले की सुनवाई अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में हुई। अदालत ने मामले में नामजद आरोपी नरेश कुमार की नियमित जमानत याचिका को मंजूर कर लिया है। आरोपी को अदालत की शर्तों पर 70 हजार रुपये जमानत राशि भरनी होगी। अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि आरोपी 2 अक्तूबर-2023 से हिरासत में है। इस मामले में चालान पेश हो चुका है। मुकदमे के निष्कर्ष में पर्याप्त लंबा समय लगेगा। अभियुक्त को हिरासत में रखने से कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा, बल्कि यह राज्य के खजाने पर बोझ होगा। अदालत की शर्तों के तहत आरोपी मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा ताकि उन्हें अदालत या किसी पुलिस अधिकारी के सामने ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके। आरोपी अदालत की अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ेगा। सुनवाई की प्रत्येक तारीख पर अदालत में उपस्थित होगा।
शिकायतकर्ता कृष्णा निवासी गांव सैदपुरा (डेराबस्सी) द्वारा दायर शिकायत के आधार पर इस आशय से दर्ज किया गया है कि 6 सितंबर, 2023 को करीब सवा 6 बजे जब वह अपनी दुकान पर चाय पी रही थी, तभी दो अज्ञात व्यक्ति मोटरसाइकिल पर आए और उन्होंने उसके कान की वालियां छीन लीं और भाग गए। उपरोक्त शिकायतों के आधार पर अज्ञात के खिलाफ आईपीसी की धारा 379बी के तहत मामला दर्ज किया गया था। आवेदक-अभियुक्त के वकील ने तर्क दिया है कि वह निर्दोष है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि उन्हें वर्तमान मामले में झूठा फंसाया गया है। उनका तर्क है कि अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। बाद में नरेश कुमार को मामले में नामजद किया गया है। उन्होंने अदालत में नरेश की नियमित जमानत याचिका की मंजूरी की प्रार्थना की थी।