मोहाली। पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल्स रेगुलेशन एक्ट-2012 की धारा 6(1)(ई) के तहत सॉफ्ट टेक एजुकेशन सर्विसेज खरड़ (लाइसेंस संख्या 356/आईसी दिनांक 15.11.2019) और स्टार्क ग्लोबल कंसल्टेंट्स खरड़ (लाइसेंस संख्या 362/आईसी दिनांक 02.12.2019) के लाइसेंस रद्द कर दिए हैं। यह कार्रवाई लाइसेंसों का नवीनीकरण न करने, रिपोर्ट प्रस्तुत न करने, कार्यालय बंद करने और वैधानिक प्रावधानों का पालन न करने के कारण अतिरिक्त उपायुक्त गीतिका सिंह ने की है।
दोनों फर्मों ने आधिकारिक नोटिस का जवाब नहीं दिया था। एडीसी ने स्पष्ट किया कि इन फर्मों या उनके लाइसेंसधारियों, निदेशकों, साझेदारों के खिलाफ भविष्य में कोई भी शिकायत मिलने पर वे व्यक्तिगत रूप से परिणाम और मुआवजे के लिए उत्तरदायी होंगे। संवाद