मोहाली। फेज-1 थाना क्षेत्र में एक होटल में युवक की संदिग्ध मौत का मामला अब गैर इरादतन हत्या में बदल गया है। पुलिस ने करीब एक साल बाद आई फॉरेंसिक और डॉक्टर की अंतिम राय के आधार पर अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। मृतक की पहचान परदमन सिंह निवासी बुढलाडा, जिला मानसा के रूप में हुई थी। 16 मई 2025 को पुलिस को सूचना मिली थी कि मोहाली के एक होटल के कमरे में एक युवक मृत पड़ा है।
मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को सिविल अस्पताल फेज-6 पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। प्रारंभिक जांच में कमरे से कोई सुसाइड नोट या संदिग्ध वस्तु बरामद नहीं हुई थी। मृतक की मां रुपिंदर कौर ने उस समय पुलिस को दिए बयान में कहा था कि उनके बेटे की मौत अचानक और प्राकृतिक है और उन्हें किसी पर कोई शक नहीं है। इसके चलते पुलिस ने धारा 194 बीएनएसएस के तहत कार्रवाई करते हुए पोस्टमार्टम करवाया और मामले की जांच जारी रखी। पोस्टमार्टम के दौरान विसरा सुरक्षित रखकर जांच के लिए केमिकल एग्जामिनर लैब खरड़ भेजा गया था।
लैब की रिपोर्ट आने के बाद डॉक्टरों ने 12 नवंबर 2025 को अपनी अंतिम राय में स्पष्ट किया कि परदमन सिंह की मौत नशीले पदार्थ के असर से हुई है। डॉक्टर की इस रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने माना कि यह प्राकृतिक मौत नहीं बल्कि संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत है। इसमें आपराधिक तत्व शामिल हो सकता है। इसके बाद थाना फेज-1 मोहाली में धारा 105 बीएनएस के तहत अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ केस दर्ज किया है।