मोहाली। जिले में चल रहे सभी रेस्टोरेंट, होटल, ढाबा सहित अन्य खाने पीने की वस्तुएं बेचने वाले लोगों को अब फूड सेफ्टी एक्ट के अधीन रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस लेना जरूरी है। विभाग ने इसके लिए 4 फरवरी आखिरी तिथि तय की है। पांच फरवरी से विभाग की ओर से नियम तोड़ने वालाें के खिलाफ मुहिम शुरू की जाएगी और लोगों के चालान काटे जाएंगे।
सिविल सर्जन डॉ. नीलम भारद्वाज ने बताया कि फूड सेफ्टी एक्ट के अधीन रजिस्ट्रेशन करवाने या लाइसेंस लेने के लिए लोगों को चार फरवरी से पहले सिविल सर्जन दफ्तर स्थित फूड शाखा से संपर्क करना होगा। साथ ही जिन होटलों, बार व अहातों ने शराब परोसने को लेकर एक्साइज विभाग से लाइसेंस ले रखा है, उन्हें भी यह लाइसेंस सेहत विभाग से लेना ही पड़ेगा। उन्होंने बताया कि विभाग की ओर से 5 फरवरी से बिना रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस के खाद्य सामग्री बेचने वालों के खिलाफ मुहिम चलाई जाएगी और चालान किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि जिन व्यापारियों का सालाना कारोबार 12 लाख रुपये से कम है। उन्हें फूड सेफ्टी एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। वहीं जिनकी सालाना आमदनी 12 लाख रुपये से अधिक है, उनका लाइसेंस बनाया जाएगा। उन्होंने जिले में रेहड़ी-फड़ी के माध्यम से खाने पीने की चीजें बेचने वालों से अपील की है कि वे भी चार फरवरी से पहले रजिस्ट्रेशन करवा लें।