मोहाली। एसएएस नगर में पटाखों की बिक्री के लिए आवेदन करने वाले लोगों को 44 अस्थायी लाइसेंस जारी करने के लिए गठित समिति ने वीरवार को जिला प्रशासनिक परिसर सेक्टर-76 में लाइसेंस जारी करने के लिए ड्रॉ निकाला। डिप्टी कमिश्नर कोमल मित्तल, अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर (जनरल) गीतिका सिंह, एसडीएम दमनदीप कौर, सहायक कमिश्नर (जनरल) डॉ. अंकिता कंसल, तहसीलदार खरड़ गुरविंदर कौर व अन्य अधिकारियों की मौजूदगी में पूरी वीडियोग्राफी के बीच ड्रॉ निकाला गया।
ड्रा के बाद डिप्टी कमिश्नर-कम-जिला मजिस्ट्रेट कोमल मित्तल ने बताया कि प्रशासन को जिलेभर में 44 अस्थायी लाइसेंसों के लिए कुल 1260 आवेदन प्राप्त हुए। इसमें से 1180 वैध मिले। उन्होंने बताया कि मोहाली और बनूड़ में पटाखों की बिक्री के लिए 18 लाइसेंसों के लिए 1042 आवेदन प्राप्त हुए। खरड़, कुराली और नया गांव में पटाखों की बिक्री के लिए 8 लाइसेंसों के लिए 19 आवेदन प्राप्त हुए, जबकि डेराबस्सी में 6 लाइसेंसों के लिए 187 आवेदन प्राप्त हुए। इसके अलावा लालड़ू और जीरकपुर में पटाखों की बिक्री के लिए 12 लाइसेंसों के लिए केवल 12 आवेदन प्राप्त होने के कारण कोई ड्रॉ नहीं निकाला गया। जिले में पटाखों की बिक्री को सुव्यवस्थित करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए कोमल मित्तल ने कहा कि जिले में पटाखों की बिक्री के लिए केवल 13 स्थान निर्धारित किए गए हैं। इन स्थानों के अलावा कहीं और पटाखों की बिक्री की अनुमति नहीं दी जाएगी।
जिला मजिस्ट्रेट ने स्पष्ट किया कि किसी को भी निर्धारित समय और तिथि से पहले या बाद में पटाखे फोड़ने और बिना लाइसेंस के पटाखे बेचने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उपायुक्त-सह-जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि 20 अक्टूबर दिवाली के दिन रात्रि 8:00 से 10:00 बजे तक, 5 नवंबर गुरुपर्व के दिन सुबह 4:00 से 5:00 बजे तक और रात्रि 9:00 से 10:00 बजे तक निर्धारित मात्रा में ही पटाखे फोड़ने की अनुमति होगी। कोई भी निवासी इस तिथि व समय से पूर्व या पश्चात पटाखे नहीं फोड़ेगा और माननीय न्यायालय के आदेशों का पालन भी करेगा। उन्होंने बताया कि दिवाली पर 18, 19 व 20 अक्टूबर को सुबह 10:00 से सायं 7:30 बजे तक और 5 नवंबर को गुरुपर्व पर 10:00 से सायं 7:30 बजे तक केवल निर्धारित स्थानों पर ही स्टॉल लगाने की अनुमति होगी।