खरड़। खरड़ के एक व्यक्ति से प्लॉट दिलवाने के नाम पर चंडीगढ़ के एक प्रॉपर्टी डीलर ने 29 लाख रुपये ठग लिए। पुलिस ने जांच के बाद आरोपी राज कुमार पाल वासी मकान नंबर 2040, सेक्टर 63 हाउसिंग बोर्ड फ्लैट चंडीगढ़ के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 406, 420 के अधीन मामला दर्ज किया है।
पुलिस के अनुसार खरड़ के जसबीर सिंह ने मार्च 2018 में सेक्टर 90 में 300 गज का एक प्लॉट खरीदने का सौदा सेक्टर 44 में ऑफिस चलाने वाले राज कुमार पाल मालिक रामा प्रॉपर्टी कंसलटेंट के साथ किया था। इसके एवज में जसबीर सिंह ने 29 लाख रुपये राज कुमार पाल को दिए थे। रजिस्ट्री की तारीख आने से कुछ दिन पहले ही राज कुमार पाल ने जसबीर सिंह को कहा कि उसके द्वारा खरीदे गए प्लाट की रजिस्ट्री अभी नहीं हो पाएगी। उसने रजिस्ट्री की तारीख दो-तीन बार आगे बढ़ा दी। बाद में राज कुमार पाल ने जसबीर सिंह से कहा कि इस प्लॉट की रजिस्ट्री नहीं हो पा रही है, इसलिए वह अपना दिया हुआ बयाना वापस ले ले।
आरोपी राज कुमार पाल ने जसबीर सिंह को विश्वास में लेकर एडवांस दी गई रकम 29 लाख 30 हजार रुपये का चेक उसे देकर इस प्लाट को लेकर हुआ एग्रिमेंट फाड़ दिया और बाद में जिस खाते से जसबीर सिंह को चेक दिया था, वह खाता बंद करवा दिया। इतना ही नही, इसके बाद उसने इसी रकम को लेकर अदालत में एक झूठा केस भी उस पर उलझाने के लिए डाल दिया। अपनी रकम मिलती न देख कर उसने अपने साथ हुई इस ठगी की शिकायत मोहाली के एसएसपी को दी। एसएसपी ने ईओ विंग से इस केस की जांच करवाने के बाद खरड़ सिटी पुलिस को आरोपी राज कुमार पाल के खिलाफ धोखाधड़ी करने के आरोप में मामला दर्ज करने के निर्देश दिए।