फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

थानों या डीलरों के पास जमा करवाने पड़ेंगे हथियार

विज्ञापन
विज्ञापन
थानों में या डीलरों के पास जमा करवाने होंगे हथियार
विज्ञापन

जिला मजिस्ट्रेट ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जारी किए आदेश
नियम तोड़ने वालों पर होगी कार्रवाई, पुलिस और सेना पर नहीं लागू होंगे आदेश
अमर उजाला ब्यूरो
मोहाली। जिले में लाइसेंसी हथियार रखने वालों को अब करीब दो महीने तक बिना हथियारों के ही रहना होगा। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अमन व कानून व्यवस्था को कायम रखने के लिए यह आदेश जिला मजिस्ट्रेट-कम-डीसी गुरप्रीत कौर सपरा ने दिए हैं। उन्होंने लोगों को अपने हथियार स्थानीय थानों या रजिस्टर डीलरों के पास जमा करवाने के आदेश दिए हैं। ऐसा न करने वालों के खिलाफ फौजधारी की धारा के तहत केस दर्ज किया जाएगा।
विज्ञापन

लोकसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है। निर्वाचन आयोग ने मतदान के लिए 19 मई का दिन तय किया है जबकि मतगणना 23 मई को होगी। ऐसे में कानून व्यवस्था व लोकहित में शांति बनाए के लिए जिला प्रशासन सक्रिय हो गया है। सपरा ने फौजदारी की धारा 1973 (1974) के एक्ट नंबर दो के तहत आदेश जारी किए हैं। इसके तहत शहर की सीमा के अंदर हथियार, असला, विस्फोटक, ज्वलनशील वस्तुओं व तेजधार हथियार पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। इन हथियारों में टकुए, बरछे, त्रिशुल आदि शामिल हैं। यह आदेश आर्मी परर्सोनल, पैरा मिलिट्री फोर्स, बावदी पुलिस कर्मचारियों व जिन्हें धार्मिक तौर पर रिवाजों के अनुसार हथियार रखने के अधिकार हैं, उन पर यह आदेश लागू नहीं होंगे।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें