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मोहाली में कॉल सेटर कर्मी से रेप मामले में चालान पेश

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मोहाली। कॉल सेंटर की महिला मुलाजिम को पता पूछने के बहाने जबरदस्ती अगवा कर रेप की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी टैक्सी ड्राइवर लक्की निवासी बलौंगी के खिलाफ पुलिस ने चालान पेश कर दिया है। मामले में पुलिस ने चौबीस गवाह बनाए हैं ताकि अदालत में पुलिस की कहानी कमजोर न पड़े।
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पुलिस ने इस मामले आरोपी पर आईपीसी की धारा 376, 506, 473 201, 323, 363, 365 की धाराओं के तहत चालान पेश किया है। हालांकि आरोपी ने चार लड़कियों को अपना शिकार बनाया था। अभी तक पुलिस ने एक मामले में चालान पेश किया है।
जानकारी के मुताबिक यह मामला 15 अप्रैल 2019 को सामने आया था। कॉल सेंटर कर्मी ने इस संबंधी सोहाना थाने में शिकायत दी थी, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई थी। एरिया के चक्कर में वह दो थानों के धक्के खाती रही थी। जब मामला एसएसपी के ध्यान में आया तो उन्होंने पीड़िता की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की थी। साथ ही एसएचओ दिलजीत सिंह को केस दर्ज करने में देरी के लिए सस्पेंड कर दिया था। मामले का राष्ट्रीय महिला आयोग ने संज्ञान लिया था। साथ ही पंजाब के डीजीपी से इस संबंध से रिपोर्ट तलब की थी। इसके बाद सस्पेंड एसएचओ पर ही केस दर्ज किया गया था। वहीं, पंजाब महिला आयोग की चेयरपर्सन मनीष गुलाटी ने मोहाली में आकर पीड़िता से मुलाकात की थी और उसे हर संभव सहायता देने के आदेश अधिकारियों को दिए थे।
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बनाया था व्हाट्सएप ग्रुप, बिजनेसमैन व पार्षद थे मेंबर
आरोपी ने अपने मोबाइल पर एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ था। इसमें उसने शहर के कई नामी बिजनेसमैन, नेता और पार्षद जोड़े हुए थे। कई जानकारियां ग्रुप में शेयर करता था, लेकिन जैसे ही उसके लिंक के लोगों को पता चला था कि पुलिस ने उसे उठा लिया है, उसके बाद से लोगों ने ग्रुप को छोड़ना शुरू कर दिया था।
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