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दुकानों पर बिक रहे थे तंबाकू उत्पाद

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करियाने की दुकानों पर बिक रहे थे तंबाकू उत्पाद, 18 के चालान
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- सेहत विभाग की चेकिंग में खुली पोल
- काफी तंबाकू उत्पाद किए जब्त, पुलिस जांच में जुटी
अमर उजाला ब्यूरो
मोहाली। तंबाकू उत्पादों की रोकथाम मुहिम के तहत सेहत विभाग की टीम ने लांडरां में दबिश दी। इस दौरान करियाना, कंफेक्शनरी व खाने-पीने की दुकानों की चेकिंग की। दुकानों पर सिगरेट, बीड़ी, खैनी व तंबाकू बेचे जा रहे थे। कई दुकानदारों के पास तो तंबाकू पदार्थ बेचने का लाइसेंस नहीं था। करियाने की दुकानों पर तंबाकू पदार्थ बेचे जा रहे थे। सिविल सर्जन डॉ. रीटा भारद्वाज ने बताया कि सेहत विभाग के अध्यापकों ने पुलिस का सहयोग लेकर अलग-अलग स्थानों पर जाकर छापेमारी की। इस दौरान नियम तोड़ने वाले 18 लोगों के 3200 रुपये के चालान किए गए। साथ ही तंबाकू पदार्थों को मौके पर ही नष्ट किया गया। जांच टीम में जिला तंबाकू कंट्रोल अफसर डॉ. आरपी सिंह, डॉ. रूपिंदर कौर, फूड सेफ्टी ऑफिसर अनिल कुमार, दिनेश चौधरी, गुरविंदर सिंह व अवतार सिंह हाजिर थे।

दुकानदारों से विदेशी सिगरेट बरामद
कुछ दुकानों पर पाबंदीशुदा सिगरेट बेचे जा रहे थे। सिविल सर्जन ने बताया कि करियाने की दुकानों पर तंबाकू पदार्थ बेचना गैरकानूनी है। कुछ दुकानदारों के पास योग्य लाइसेंस नहीं थे। कुछ दुकानों से विदेशी सिगरेट बरामद हुए हैं। जिन पर कोई चेतावनी चिन्ह नहीं था।
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यह हैं तंबाकू पदार्थों को बेचने के नियम
कोटापा कानून के मुताबिक दुकानदारों के पास तंबाकू पदार्थ बेचने का लाइसेंस होना जरूरी है। बेचे जाने वाले तंबाकू पदार्थ का कवर 85 फीसदी चेतावनी चिन्ह से कवर किया जाना चाहिए। 18 साल से कम उम्र के बच्चों को तंबाकू पदार्थ किसी भी हालत में बेचे नहीं जा सकते हैं। साथ ही स्कूलों की चहारदीवारी के बाहर दस गज के घेरे में यह उत्पाद नहीं बेचे जा सकते।
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