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डबल मर्डर: पति-पत्नी समेत तीन को उम्रकैद की सजा, लुधियाना में सास-दामाद की हत्या मामले में कोर्ट का फैसला

Fri, 20 Feb 2026 06:06 PM IST
अंकेश ठाकुर संवाद न्यूज एजेंसी, लुधियाना (पंजाब)

सार

पंजाब के लुधियाना में डबल मर्डर मामले में जिला अदालत ने पति-पत्नी समेत तीन दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। लगभग चार साल पहले लुधियाना में सास-दामाद की हत्या हुई थी। 
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judge court हथोड़ा - फोटो : Adobe Stock
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विस्तार
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लुधियाना के बसंत एवेन्यू में लगभग चार साल पहले सास और दामाद की बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। इस डबल मर्डर मामले में अदालत ने शुक्रवार को बड़ा फैसला सुनाया है। एडिश्नल सेशन जज डॉ. रजनीश की अदालत ने 36 वर्षीय युवक और उसकी सास की हत्या के मामले में पति-पत्नी समेत तीन आरोपियों को दोषी करार दिया है। दोषियों की पहचान गोपी चंद उर्फ गोपी, अहमद अंसारी और उसकी पत्नी किरण देवी निवासी सतजोत नगर के तौर पर हुई है। तीनों दोषियों को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई और सभी पर 10-10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।

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मामला 20 नवंबर 2022 में बसंत एवेन्यू स्थित सतजोत नगर में 36 वर्षीय रवि और उसकी 60 वर्षीय सास नूर जहां की हत्या हुई थी। इस संबंध में रवि की पत्नी रवीना के बयान पर एफआईआर दर्ज की गई थी। रवीना के अनुसार आरोपी उनके परिवार के साथ ही लेबर क्वार्टर में रहते थे। 17 सितंबर 2022 को उसका पति रवि कमरे के बाहर शराब पी रहा था, जबकि गोपी चंद भी अपने कमरे के बाहर शराब पी रहा था। आरोप है कि गोपी चंद ने बिना वजह पुरानी रंजिश के चलते रवि को गालियां देनी शुरू कर दी और उस पर घूरने का आरोप लगाया। जब रवि ने इसका विरोध किया तो गोपी चंद ने अपने साथी अहमद और किरण को मौके पर बुला लिया। तीनों ने उसपर हमला कर दिया। रवीना ने बताया कि तीनों आरोपियों ने मिलकर उसके पति पर लाठी-डंडों और लोहे की सरियों से हमला कर दिया। बीच-बचाव करने पहुंची उसकी मां नूर जहां को भी आरोपियों ने बेरहमी से पीटा। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए और दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। 

रवीना दोनों को पहले अस्पताल लेकर गई, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें घर भेज दिया गया। लेकिन बाद में उनकी हालत बिगड़ गई। इसके बाद उन्हें सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान रवि और नूर जहां की मौत हो गई। सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और साक्ष्यों की जांच करने के बाद तीनों आरोपियों को डबल मर्डर का दोषी करार दिया। अदालत ने उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए जुर्माना भी लगाया।

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