संवाद न्यूज एजेंसी
हलवारा (लुधियाना)। इस्सेवाल सामूहिक दुष्कर्म मामले के आरोपी सैफ अली की जमानत याचिका स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट की एडिशनल सेशन जज रश्मि शर्मा ने शुक्रवार रद्द कर दी है। आरोपी के वकील की दलीलों को खारिज करते हुए अदालत ने अपने फैसले मे कहा की सैफ अली को जमानत नहीं दी जा सकती ।
उल्लेखनीय है कि इससे पहले सादिक अली, सुरमु, अजय उर्फ लल्लन उर्फ ब्रिज नंदन, जगरूप सिंह रूपी और एक नाबालिग की जमानत याचिका को भी अदालत रद्द कर चुकी हैं। हालांकि जगरूप सिंह रूपी को बाद में हाई कोर्ट से जमानत मिल गई थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने भी फिलहाल बहाल रखा है।
वहीं पंजाब सरकार ने आरोपी जगरूप सिंह जमानत को चुनौती देने के लिए सभी दस्तावेज तैयार कर लिए है। उम्मीद है कि कुछ दिनों में सुप्रीमकोर्ट में सरकार की तरफ से याचिका दायर की जाएगी। पीड़िता के वकील एचआईएस ग्रेवाल ने कहा की अब उनका मकसद जल्द से जल्द मुकदमे को अंजाम तक पहुंचाना है। सुप्रीम कोर्ट ने भी ट्रायल कोर्ट को मुकदमा जल्द निपटाने के लिए कहा है।